| 21. | प्रोद्भूत किन्तु देय नहीं आय / व्यय के अधीन शेष को तुलन-पत्र में ले जाया जाना चाहिए ।
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| 22. | क्रेता द्वारा प्रोद्भूत लाभांश (कूपन) को रेपो ब्याज आय खाता में जमा किया जाना चाहिए ।
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| 23. | उसके बाद उस जमा पर ब्याज प्रोद्भूत नहीं होगा बशर्ते जमा का नवीकरण न किया जाए ।
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| 24. | इसके अतिरिक्त, रेपो/प्रत्यावर्तित रेपो लेनदेन में प्रोद्भूत प्राप्त/संदत्त/ब्याज और स्पष्ट मूल्य (अर्थात् प्रोद्भूत ब्याज घटाकर कुल नकद प्रतिफल)
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| 25. | इसके अतिरिक्त, रेपो/प्रत्यावर्तित रेपो लेनदेन में प्रोद्भूत प्राप्त/संदत्त/ब्याज और स्पष्ट मूल्य (अर्थात् प्रोद्भूत ब्याज घटाकर कुल नकद प्रतिफल)
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| 26. | ब्याज (लाभांश (कूपन) वाली लिखतों के संबंध में, क्रेता रेपो की अवधि के दौरान ब्याज प्रोद्भूत करेगा ।
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| 27. | 0. 0502 (0.0635* रुपए का 3 दिन का प्रोद्भूत ब्याज-0.0133 रुपए के स्पष्ट मूल्य में अंतर का प्रभाजन)
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| 28. | के प्रति के रूप में इस प्रोद्भूत दायित्व के साथ निपटने के लिए उचित प्रक्रिया होगा? अब देता है,...
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| 29. | लेनदेन के दोनों चरणों के बीच संदत्त प्रोद्भूत ब्याज में अंतर को, यथास्थिति, यथा रेपो ब्याज/आय/व्यय लेखा दर्शाया जाना चाहिए; और
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| 30. | जहां क्रेता रेपो अवधि के दौरान कूपन बुक करेगा, वहीं विक्रेता रेपो की अवधि के दौरान लाभांश (कूपन) प्रोद्भूत करेगा ।
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