सामान्य बीमारी हितलाभ के पात्र बीमाकृत व्यक्तियों को परिवार कल्याण हेतु बंध्यकरण आपरेशन करवाने के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 100% के बराबर वर्धित बीमारी हितलाभ का भुगतान किया जाएगा ।
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सामान्य बीमारी हितलाभ के पात्र बीमाकृत व्यक्तियों को परिवार कल्याण हेतु बंध्यकरण आपरेशन करवाने के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 100% के बराबर वर्धित बीमारी हितलाभ का भुगतान किया जाएगा ।
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1. दीर्घ अवधि की बीमारियों से ग्रसित बीमाकृत व्यक्ति विस्तारित बीमारी हितलाभ के लिए केवल तभी हकदार है जब उसका बीमारी हितलाभ, जिसका वह पात्र है, समाप्त हो गया हो ।
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पिछले प्रदत्त बीमारी हितलाभ के पिछले समय के 15 दिनों के अंतर्गत यदि बीमाकृत व्यक्ति को बीमारी प्रमाणित करने पर, मौजूदा दो दिन के इंतजार की अवधि को माफ किया जाता है।
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वर्धित बीमारी हितलाभ की अवधि आपरेशन की तारीख से या अस्पताल में भर्ती, जैसी भी स्थिति हो, नसबंदी के मामले में 7 दिन तथा नालबंदी के मामले में 14 दिन है ।
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वर्धित बीमारी हितलाभ: इसके अलावा बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा बंध्यकरण कराने पर वर्धित बीमारी हितलाभ पुरुष और महिला कामगारों को क्रमशः 7 दिन/14 दिन के लिए पूर्ण मजदूरी के बराबर देय होगा
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वर्धित बीमारी हितलाभ: इसके अलावा बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा बंध्यकरण कराने पर वर्धित बीमारी हितलाभ पुरुष और महिला कामगारों को क्रमशः 7 दिन/14 दिन के लिए पूर्ण मजदूरी के बराबर देय होगा
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3. इस योजना के अंतर्गत प्रभावित बीमांकृत व्यक्ति, यदि पात्र हो, तो नकद भुगतान किसी अन्य बीमारी हितलाभ अथवा अस्थायी अपंगता हितलाभ अथवा प्रसूति हितलाभ के नकद भुगतान के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
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वर्धित बीमारी हितलाभ: इसके अलावा बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा बंध्यकरण कराने पर वर्धित बीमारी हितलाभ पुरुष और महिला कामगारों को क्रमशः 7 दिन/14 दिन के लिए पूर्ण मजदूरी के बराबर देय होगा (
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वर्धित बीमारी हितलाभ: इसके अलावा बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा बंध्यकरण कराने पर वर्धित बीमारी हितलाभ पुरुष और महिला कामगारों को क्रमशः 7 दिन/14 दिन के लिए पूर्ण मजदूरी के बराबर देय होगा (