पुलिस अभिनेत्री की ओर से इस बारे में कलेक्टर को दी गई मौखिक सूचना और मीडिया में आई रिपोर्ट्स के आधार पर मामला दर्ज कर सकती है।
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गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने ' दि न्यूज डेली' से कहा कुछ अफसरों ने आईएसआई के पूर्व के दर्जे को बरकरार रखने के लिए मौखिक सूचना दी है।
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उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही माता प्रसाद की मौखिक सूचना के आधार पर 23 दिसम्बर, 1949 की प्रात:काल अयोध्या पुलिस स्टेशन में रात्रि को घटी इस घटना की
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वादी ने अपने लड़के की प्राणरक्षा के लिए अस्पताल में व्यस्त होने के कारण दिनांक 1. 7.1995 को समय 1.30 पी. एम. पर घटना की मौखिक सूचना थाने पर दिया।
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वादी अपने लड़के दिनेश को लेकर स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद आया और उसके इलाज में व्यस्त हो गया तथा अगले दिन जाकर घटना की मौखिक सूचना थाना मुट्ठीगंज में दिया।
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उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही माता प्रसाद की मौखिक सूचना के आधार पर 23 दिसम्बर, 1949 की प्रात: काल अयोध्या पुलिस स्टेशन में रात्रि को घटी इस घटना की FIR (प्रथम सूचना रपट) लिखाई गई।
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इससे भी यह पुष्ट हो जाता है कि वादी मुकदमा की मौखिक सूचना के आधार पर ही दिनांक 1. 7.95 को समय करीब डेढ़ बजे दिन इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मुट्ठीगंज में अंकित की गयी और विवेचना की कार्यवाही अग्रसर हुई।
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उल्लेखनीय होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो वादी की मौखिक सूचना के आधार पर दर्ज की गयी है, उसमें केवल अभियुक्त रणधीर सिंह के हॉथ में कट्टा होना और रणधीर सिंह द्वारा ही मृतक के ऊपर कट्टे से फायर किये जाने का उल्लेख है।
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वादी मुकदमा की उपरोक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना सरायं इनायत में अभियुक्तगण के विरूद्ध एन0सी0आर पंजीकृत की गई तथा न्यायालय से विवचेना की अनुमति के पश्चात विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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वादी मुकदमा की उपरोक्त मौखिक सूचना के आधार पर थाना सरायं इनायत में अभियुक्तगण के विरूद्ध एन0सी0आर पंजीकृत की गई तथा न्यायालय से विवचेना की अनुमति के पश्चात विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा 325, 323,504 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।