(ख) जब कभी कोई थ्रू यात्री मार्ग में किसी स्टेशन पर कनेक्टिंग गाड़ी पकड़ने के लिए उतरता है, तो उसे यात्रा-विराम नहीं माना जाना चाहिए, भले ही उसका हाल्ट 24 घंटे से कम का हो।
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टिप्पणी-राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस जैसी कुछ गाड़ियों की टिकटों पर यात्रा-विराम की अनुमति नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों की प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर अलग किराया-संरचना है, और इसलिए इनके आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकटों पर रिफंड देय नहीं है।
23.
4. कोई यात्री 2000 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 800 एवं 905 एवं 1505 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता हैयात्री अपनी पसंद के दो स्थानों पर यात्रा-विराम कर सकता है, बशर्ते कि यात्रा-विराम की अवधि दो दिन से अधिक न हो।
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4. कोई यात्री 2000 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 800 एवं 905 एवं 1505 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता हैयात्री अपनी पसंद के दो स्थानों पर यात्रा-विराम कर सकता है, बशर्ते कि यात्रा-विराम की अवधि दो दिन से अधिक न हो।
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4. कोई यात्री 2000 कि.मी. की एकल यात्रा टिकट पर 800 एवं 905 एवं 1505 कि.मी. की यात्रा के बाद यात्रा-विराम चाहता हैयात्री अपनी पसंद के दो स्थानों पर यात्रा-विराम कर सकता है, बशर्ते कि यात्रा-विराम की अवधि दो दिन से अधिक न हो।
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उदाहरण के लिए, सीधे टिकट पर पुणे से जम्मूतवी जाने वाला यात्री दिन की गाड़ी से पुणे से मुंबई बरास्ता दादर यात्रा करता है, जहां से उसे अगली सुहब 6.25 बजे मुंबई से चलने वाली मुंबई-जम्मूतवी एक्सप्रेस पकड़नी होती है, तो इसे यात्रा-विराम नहीं माना जाएगा।
27.
(2) वैधता अवधि-टिकट की वैधता अवधि यात्रा के दिनों और यात्रा-विराम के दिनों की गणना करके की जाएगी-इसमें यात्रा के दिनों में प्रतिदिन 400 कि.मी. अथवा उसके किसी भाग की दूरी और यात्रा-विराम की गणना के लिए 1 दिन में 200 कि.मी. की गणना की जाएगी।
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(2) वैधता अवधि-टिकट की वैधता अवधि यात्रा के दिनों और यात्रा-विराम के दिनों की गणना करके की जाएगी-इसमें यात्रा के दिनों में प्रतिदिन 400 कि.मी. अथवा उसके किसी भाग की दूरी और यात्रा-विराम की गणना के लिए 1 दिन में 200 कि.मी. की गणना की जाएगी।