(क) यदि मूल आरक्षण रद्द कराया जाता है तो यात्रा के स्थगन अथवा प्रास्थगन के लिए आरक्षण के समय देय रद्दकरण प्रभार, और
22.
1-रेलगाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के पश्चात् तीन घंटे तक दूरी को ध्यान में रखे बिना रद्दकरण के लिए टिकट प्रस्तुत किया गया है ।
23.
ग) में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा तक यदि टिकट सरेंडर की जाती हो रद्दकरण प्रभार के रूप में पहले से बुक टिकट की 50% राशि काटी जाती है।
24.
ऐसे सभी मामलों में जहां वसूला गया किराया लिपिकीय प्रभार से कम अथवा बराबर होगा, ऐसी टिकटों के रद्दकरण और सरेंडर किए जाने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।
25.
(2) यदि रद्दकरण के लिए उपबंध (सी) के उप-नियम(1) के अंतर्गत उल्लिखित अवधि के बीत जाने के बाद, टिकट प्रस्तुत किया जाता है तो स्टेशन पर कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
26.
यदि प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट या (आरएसी) टिकट रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो लिपिक प्रभार की कटौती करने के पश्चात् किराए की धन वापसी दी जायेगी ।
27.
4. लिपिकीय प्रभार लगाना-इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत, स्टेशन मास्टर अनारक्षित, प्रतीक्षासूची अथवा आरएसी टिकटों के रद्दकरण के लिए प्रति यात्री बीस रुपए लिपिकीय प्रभार वसूल करेगा।
28.
(1) इंटरनेट के माध्यम से ई-टिकट बुक और रद्दकरण किए जा सकेंगे तथा किराए की वापसी लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् ग्राहक के खाते में जमा होगी ।
29.
(3) उप-नियम (1) और (2) के अंतर्गत यात्रा का स्थगन अथवा प्रास्थगन केवल एक बार रद्दकरण प्रभार लिए बिना किया जाएगा, किंतु निम्नलिखित प्रभार लिए जाएंगे:-
30.
(4) उप-नियम (1) और (2) के अंतर्गत जिन टिकटों पर यात्रा में संशोधन किया गया हो, रद्द कराई जाती हैं, तो रद्दकरण प्रभार निम्नानुसार वसूले जाएंगे:-