बैंक कृषि ऋणों के लिए सावधि जमा रसीदें, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र एवं किसान विकास पत्रों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करता है तब तक स्वीकार करता है जब तक ऋण की मात्रा उगाई फसलों के अनुरूप अपेक्षित हो या प्रस्तावित निवेश और या बंधक रखी प्रतिभूतियों के मूल्य के संदर्भ में चुकौती क्षमता का निर्माण करने की संभावना हो ।