यह अभिकथन भी किया गया है कि कथित दुर्घटना के दिनांक व समय प्रश्नगत विक्रम के चालक वैध लाइसेंसधारी नहीं थे और इसे साबित करने का भार विक्रम स्वामी पर है कि कथित दुर्घटना के दिनांक व समय प्रश्नगत विक्रम के चालक वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति थे, क्योंकि याचिका में विक्रम चालक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।
22.
यही पर यह भी उल्लेखनीय है कि आक्रामक वाहन टेम्पो पंजीयन संख्या यू0 पी0 70 डी / 9377 के स्वामी द्वारा किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह साबित करने का प्रयास नहीं किया गया है कि उनके द्वारा अपने वाहन को चालक को चालन हेतु देने से पूर्व यह जानकारी करने का कोई प्रयास किया गया कि वह वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंसधारी व्यक्ति है अथवा नहीं?