इसके साथ ही इस प्रकार के भडकाऊ, भेद-भाव पैदा करने वाले शब्दों के कई अन्य गंभीर परिणाम हैं जो सीधे तौर पर लोक शांति और लोक व्यवस्था के लिए घातक हैं और यह कार्य धर्म के माध्यम से घृणा और नफरत के भाव जागृत करने वाला, आपस में लड़ाने-भिड़ाने वाला ही है, ना कि किसी प्रकार के उद्देश्यपूर्ण और सत्यपरक तथ्यों का निरूपण करने वाला.
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मेरे विधिक जानकारी के अनुसार ये कार्य और गतिविधियां निम्न अपराधों के अंतर्गत भी सीधे-सीधे आते हैं आते हैं-“जानबूझ कर सामाजिक विद्वेष पैदा करना, नफरत और शत्रुता के भाव पैदा करना, राष्ट्र की अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता को नुकसान करने हेतु गलत ढंग से प्रभावित करने वाले वक्तव्य देना, लोक न्यूसेंस, जानबूझ कर किया गया अपमान जिससे लोक शांति भंग होने संभावित हो, लोक रिष्टिकारक वक्तव्य तथा आपराधिक अभित्रास”.
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उपखंड अधिकारी धौलपुर विनय कुमार नगायच ने चुनाव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, मजिस्ट्रेट शक्तियों की जानकारी देते हुए नियम 21 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त के अधिकार, नियम 41 के तहत बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करना, नियम 44 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तार करना, नियम 110 के तहत इरादतन अपराधी को गिरफ्तार करना, नियम 129 के तहत अधिक भीड़ जिससे लोक शांति प्रभावित हो उन्हें हटाए जाने संबंधी जानकारी दी।
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भगवान गणेश की मूत्रि्तयों की पूजा एवं स्थापना, लाउडस्पीकराें से दिन-रात गणेश भक्ति के भजनों और स्तुतियों का तेज आवाज में प्रसारण, मण्डपों व आयोजनों के नाम पर आम रास्तों पर कब्जा, गणेशोत्सव के नाम पर चंदा वसूली, शोरगुल करते हुए लोक शांति को भंग करते रहना और गणेशोत्सव तथा गणेशजी के नाम पर धींगामस्ती का माहौल बनाए रखना आदि सब कुछ ऎसे काम हैं जो विघ्न की श्रेणी में आते हैं।
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मेरे विधिक जानकारी के अनुसार ये कार्य और गतिविधियां निम्न अपराधों के अंतर्गत भी सीधे-सीधे आते हैं आते हैं-“ जानबूझ कर सामाजिक विद्वेष पैदा करना, नफरत और शत्रुता के भाव पैदा करना, राष्ट्र की अखंडता तथा राष्ट्रीय एकता को नुकसान करने हेतु गलत ढंग से प्रभावित करने वाले वक्तव्य देना, लोक न्यूसेंस, जानबूझ कर किया गया अपमान जिससे लोक शांति भंग होने संभावित हो, लोक रिष्टिकारक वक्तव्य तथा आपराधिक अभित्रास ”.