कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर. के. जैन ने कहा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अंतर्गत कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई पारितोषण देता है या लेता तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने, दोनों से दण्डनीय होगा।