वास्तविक उपयोक्ता कोआयातित माल के लेखे और प्राप्ति के रजिस्टरों, उपभोग और उपयोग को लाइसेंसप्राधिकारी या प्रायोजक प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वाराप्राधिकृत किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा निरीक्षणकरने या सत्यापन करने के लिये मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा.
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वास्तविक उपयोक्ता कोआयातित माल के लेखे और प्राप्ति के रजिस्टरों, उपभोग और उपयोग को लाइसेंसप्राधिकारी या प्रायोजक प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात द्वाराप्राधिकृत किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी को उनके द्वारा निरीक्षणकरने या सत्यापन करने के लिये मांग करने पर प्रस्तुत करना होगा.
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वास्तविक उपयोक्ता को आयातित माल केलेखे और प्राप्ति के रजिस्टरों, उपभोग और उपयोग को लाइसेंस प्राधिकारी याप्रायोजक प्राधिकारी या मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा प्राधिकृत किसीअन्य सरकारी, प्राधिकारी को उनके द्वारा निरीक्षण करने का सत्यापन करने के लियेमाँग करने पर प्रस्तुत करना होगा.
24.
अनु-~ मोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शर्तो का उल्लंघन करके यदि आयातितसंघटकों का किसी भी प्रकार से उपयोग किया जाता है तो आयोजक प्राधिकारी इससम्बन्ध में अपने अधिकारों का प्रयोग कर वास्तविक उपयोक्ता के विरुद्धआयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन कार्रवाई की जाएगी.
25.
यदि वास्तविक उपयोक्ता किसी परिस्थि में उपर्युक्त पैरा २३९ का पालन करने मेंअसमर्थ हो तो वह मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात, नई दिल्ली से लिखितरूप में पूर्वअनुमति मांग सकता है, परन्तु वह अपने वर्तमान रजिस्टर को अपने पूर्ण सामर्थ्य केसाथ सुरक्षित (और उनका पोस्टिंग रखेगा) रखेगा.
26.
(१) वे वास्तविक उपयोक्ता जिनकी आयात की जरूरतें आटोमेटिक लाइसेंसों से पूरीनहीं हेती है, वे संबद्ध आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य सामग्री और फालतू पुर्जों के पूरक आयात लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रसम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से भेजने चाहिये.
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(१) वे वास्तविक उपयोक्ता जिनकी आयात की जरूरतें आटोमेटिक लाइसेंसों से पूरीनहीं हेती है, वे संबद्ध आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य सामग्री और फालतू पुर्जों के पूरक आयात लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्रसम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारी के माध्यम से भेजने चाहिये.
28.
(२) व्यापार सदन, निर्यात सदन, वास्तविक उपयोक्ताओं की संस्थाएं या सहकरीसमितियां या सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण चिन्ह लागू आयात-निर्यात नीति केअन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को आयातित माल संभरण करने का कार्य सौंपा गया है, से वास्तविक उपयोक्ता द्वारा अधिप्राप्त आयातित माल भी "वास्तविक उपयोक्ता" शर्तके अधीन होगा.
29.
(२) वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक) को इस नीति के उद्देश्य के लिए राज्य केउद्योग निदेशकों के साथ स्वयं को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि कुछमामलों में आयात-नीति के लिए उनके आयात-नीति के लिए उनके आयात आनेदनपत्रों कोराज्य के उद्योग निदेशकों की सिफारिश की आवश्यकता है.
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(२) व्यापार सदन, निर्यात सदन, वास्तविक उपयेक्ताओं की संसथाएं या सहकारीसमितियां या सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण जिन्हें लागू आयात-निर्यात नीति केअन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओ को आयातित माल संभरण करने का कार्य सौंपा गया है, से वास्तविक उपयोक्ता द्वारा अधिप्राप्त आयातित माल भी 'वास्तविक उपयोक्ता' शर्तके अधीन होगा.