प्रतिभूति बाजार के हित में या निवेशकों के हित में स्व-प्रेरणा से विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के कार्यों का निरीक्षण या जांच करने के लिए।
22.
प्रतिभूति बाजार के हित में या निवेशकों के हित में स् व-प्रेरणा से विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के कार्यों का निरीक्षण या जांच करने के लिए।
23.
यह सुनिश् चित करने के लिए क् या अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों का विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों द्वारा अनुपालन किया जाता है ; अथवा नहीं
24.
क्या यह उद्यम पूंजी निवेश में निवेश करने के लिए प्राधिकृत है या विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के रूप में कार्यकलाप जारी रखने के लिए प्राधिकृत है;
25.
यह सुनिश्चित करने के लिए कि विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीकों से बही खाता, रिकॉर्ड और दस्तावेजों का रखरखाव किया जा रहा है।
26.
(ii) बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के रूप में अपने क्रियाकलाप से संबंधित कोई सूचना प्रस् तुत करने में विफल होता है ;
27.
क् या यह उद्यम पूंजी निवेश में निवेश करने के लिए प्राधिकृत है या विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के रूप में कार्यकलाप जारी रखने के लिए प्राधिकृत है ;
28.
निवेशकों ग्राहक या किसी अन्य व्यक्ति से विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के कार्यकलापों को प्रभावित करने वाले विषय के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निरीक्षण या उनकी जांच करने के लिए;
29.
बोर्ड प्रमाणपत्र निलम्बित कर सकता है जहां विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक:-(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम या इन विनियमों के किसी उल् लंघन करता है ;
30.
यह सुनिश् चित करने के लिए कि विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक द्वारा इन विनियमों में विनिर्दिष् ट तरीकों से बही खाता, रिकॉर्ड और दस् तावेजों का रखरखाव किया जा रहा है।