उपखंड (ग) एक नई उपधारा (८ख) अतः स्थापित करने के लिए है जिससे उपबंधकिया जा सके कि विनिधान मोक के रूप में कोई कटौती ऐसे निर्धारित की दशामें अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसने अधिनियम की धारा ३२ कख के अधीनअनुज्ञेय विनिधान निक्षेप लेखे के संबंध में अनुज्ञेय कटौती का दावा कियाहै.
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यदि इसके बाद भी कुछ सीटें बच जाती हों तो उनका विनिधान प्रत्येक सूची के आंरभिक वोटों से उन वोटों को, जिनका लब्धि द्वारा किसी एक या अनेक सीटों को प्राप्त करने में वह उपयोग कर चुकी है, निकालकर बचे हुए वोटों की संख्या के विस्तार के अनुसार आनुक्रमिक गति से कर दिया जाता है।
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यदि इसके बाद भी कुछ सीटें बच जाती हों तो उनका विनिधान प्रत्येक सूची के आंरभिक वोटों से उन वोटों को, जिनका लब्धि द्वारा किसी एक या अनेक सीटों को प्राप्त करने में वह उपयोग कर चुकी है, निकालकर बचे हुए वोटों की संख्या के विस्तार के अनुसार आनुक्रमिक गति से कर दिया जाता है।
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15. मंडल निधि का गठन:-मंडल के लिये एक मंडल-निधि गठित की जायेगी, और इस अधिनियम के अधीन या अन्यथा मंडल द्वारा या मंडल की ओर से प्राप्त समस्त धनराशियां, उनके नामे जमा की जायेंगी 16.मंडल निधि की अभिरक्षा और उसका विनिधान मंडल-निधि में जमा संपूर्ण धन शासकीय कोषागार में या किसी बैंक में जैसा किमंडल, शासन के अनुमोदन से अवधारित करे, रखा जायेगा.
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उपधारा (२) के खंड (ग) के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार जहां कोई नईमशीनरी या संयंत्र समुद्रगामी जलयानों या अन्य शइतचालित यानों कीमरम्मत के कारबार के प्रयोजनों के लिए है और यदि कारबार भारतीय कंपनीद्वारा चलाया जाता है और इस प्रकार चलाया गया कारबार केंद्रीय सरकारद्वारा इस निर्मित अनुमोदित है और यदि ऐसी मशीनरी या संयंत्र ३१ मार्च, १९८३ के पश्चात् किन्तु १ अप्रैल, १९८८ के पहले प्रतिष्ठापित किया गया हैतो वह विनिधान मोक के लिए हकदार है.