किसी छमाही के लिए प्रीमियम विप्रेषित करने के पहले कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपको भेजे गए निगम के पूर्व निर्धारण नोट में सूचित नामे या जमा को विधिवत गणना में लिया जाता है और कुल राशि भुगतान की तारीख तक कमी पर ब्याज सहित निगम को विप्रेषित की जाती है ।
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उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे प्ररूप (फॉर्मेट) एनएचबी-आरओडी(आरआरबी)-05 में प्राधिकार का एक पत्र अपने मूल बैंक के लिए निष्पादित करें जिसमें अपने मूल बैंक को राष्ट्रीय आवास बैंक को अपनी ओर से देय राशियों के पुनर्भुगतान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा किए गए व्यतिक्रम की स्थिति में मूल बैंक में चल रहे खाते में पड़े हुए धन को नामे डालने और उसे राष्ट्रीय आवास बैंक के अनुरोध पर विप्रेषित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।
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यदि बीमाकृत बैंक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रीमियम विप्रेषित नहीं कर पाता है तो निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली, 1961 के विनियम 20 के साथ पठित निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 15 के अंतर्गत देय प्रीमियम या उसके अदत्त अंश जैसी भी स्थिति हो, छमाही के प्रारंभ से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुंबई में भुगतान प्राप्ति की तारीख तक प्रति वर्ष बैंक दर + 8% की दर दंडात्मक ब्याज प्रभारित होगा ।