कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव रविकात ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बिहार विधानमंडल [सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन] नियमावली 2006 और बिहार के मंत्री [वेतन एवं भत्ते] नियमावली 2006 के कई नियमों में परिवर्तन का फैसला किया है।
22.
उन्होंने कहा कि माननीय पजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले के मुताबिक उपभोक्ता अदालतों के सभी कर्मचारियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कर्मचारियों के बराबर वेतन एवं भत्ते मिलने चाहिए, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर रही है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना भी है।
23.
श्री मेहता ने कहा कि कंज्यूमर एक्ट के मुताबिक उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बराबर वेतन एवं भत्ते मिलने चाहिए, परंतु हरियाणा सरकार ने अभी तक इस ओर कोई गौर नहीं दिया, जबकि छठा वेतन आयोग सभी विभागों में लागू हो चुका है, परंतु उपभोक्ता अदालतों के अध्यक्षों के पेय स्केल अभी तक नहीं बढ़ाए गए हैं।