इसके अतिरिक्त सूची 18ग1 से वेतन प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की हैं तथा मौखिक साक्ष्य में राजकुमार बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-1, ओमशंकर गुप्ता बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-2 एवं दीपक कुमार बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-3 परीक्षित हुए।
22.
इसके अतिरिक्त याचीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 6ग से नकल रपट की फोटोप्रति 7ग / 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोप्रति 7ग/2, मृत्यु प्रमाणपत्र 7ग/3, वेतन प्रमाणपत्र 7ग/4 तथा परिवार रजिस्टर की नकल 7ग/5 दाखिल किये हैं।
23.
इसके अतिरिक्त याचीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 7ग से नकल रपट की फोटोप्रति 8ग / 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटोप्रति 8ग/2, वेतन प्रमाणपत्र 8ग/3 तथा मिशन इण्टर कालेज पिथौरागढ़ द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र 8गए/4 दाखिल किये हैं।
24.
जैसा कि 48ख / 2 वेतन प्रमाणपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है और वरवक्त दुर्घटना मृतक एक सामान्य मजदूर की तरह कार्य करता था, जिसकी मासिक आय केवल दैनिक मजदूरी के आधार पर नोशनल आय के अनुपात में मानी जाएगी।
25.
याचीगण ने अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य में वेतन प्रमाणपत्र कागज सं0-19ख प्रस्तुत किया है, जिसको साक्षी पी0डब्ल्यू0-3 दीपक कुमार ओली, जो दीपक एजेन्सीज का स्वामी है, के द्वारा सिद्ध किया है, जिसमें मृतक का वेतन मुव0-6,000/-रू0 दर्शाया गया है।
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याचीगण ने अपनी याचिका के समर्थन में सूची 6ग1 से दुर्घटना के संबध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति, मृतक की शव-विच्छेदन आख्या की छाया प्रति, परिवार रजिस्टर की छाया प्रति, वेतन प्रमाणपत्र की मूल प्रति एवं मृतक जय सिहं की सेवा पुस्तिका की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
27.
याचीगण ने अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य में वेतन प्रमाणपत्र कागज सं0-36ख प्रस्तुत किया है, जिसको साक्षी पी0डब्ल्यू0-3 श्री गजेन्द्र चन्द, मेडिकल ट्रांसकिप्सनिस्ट द्वारा अपने साक्ष्य से सिद्ध किया गया है, जिसमें वेतन 16,000/-रू0 तथा इंसेंटिव के रूप में 3,800/-रू0 से 8,500/-रू0 दर्शाया गया है।
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इसके अतिरिक्त सूची 35ग1 से वेतन प्रमाणपत्र की मूल प्रति, इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउण्ड ऑफ इंडिया का पत्र एवं प्रमाणपत्र की प्रति एवं आयकर रिटर्न की मूल प्रति प्रस्तुत की हैं तथा मौखिक साक्ष्य में महेन्द्र चन्द बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-1, ओम शंकर गुप्ता बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-2 एवं गजेन्द्र चन्द बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-3 परीक्षित हुए।
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इसके अतिरिक्त सूची 47ग1 से वेतन प्रमाणपत्र की सत्य प्रतियां तथा सूची 52ग1 से वर्ष-2006 के टैक्स के विवरण-पत्र की प्रतियां तथा मृतक पर आश्रितों का विवरण प्रपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की हैं तथा मौखिक साक्ष्य में पनी देवी बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-1, दीपक कुमार बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-2 एवं माधो सिहं बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-3 परीक्षित हुए।
30.
वेतनिकों के लिए आय प्रमाणः सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीनतम वेतन पर्ची ; वेतन पर्ची उपलब्ध न होने पर, कटौतियों के साथ केवल वेतन प्रमाणपत्र भी स्वीकृत है, साझेदारी / स्वामित्व फर्म एवं प्रा. लिमि. कंपनियों के लिए-निम्नलिखित विवरण सहित वेतन प्रमाणपत्र स्वीकार्य होगाः वेतन प्रमाणपत्र जिसमें कटौतियां स्पष्ट हों, अधिकृत हस्ताक्षरित व्यक्ति का नाम एवं पद।