प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त कथन यह है कि अवयस्क कुमारी सीता की जन्म तिथि 2. 7.93 और अवयस्क कु0 बबीता की जन्मतिथि दिनांक 28.8.94 है और अपने पिता श्री बुद्धिबल्लभ की दिनांक 18.4.2009 को मृत्यु के पश्चात उन्होंने पारिवारिक पेन्शन हेतु शिक्षा विभग अल्मोड़ा में प्रार्थना पत्र दिया।
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हिंदी भाषा की संरचनात्मकता, शैली वैज्ञानिक अध्ययन, जन-संप्रेषणीयता, पटकथात्मकता के निर्माण, संवाद, लेखन, दृश्यात्मकता, दृश्य भाषा, कोडनिर्माण, संक्षिप्त कथन, बिम्बधर्मिता, प्रतीकात्मकता, भाषा-दृश्य की अनुपातिकता आदि मानकों को हिंदी फिल्मों ने कई हद तक प्रभावित कर गढ़ा भी हैं।
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वादीगण के वाद पत्र का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि पक्षकार एक ही ग्राम न्योली (मल्ली नायल) पटटी तल्ला रीठागाढ़ जिला अल्मोड़ा के निवासी हैं और वादीगण को उक्त ग्राम के खतौनी खाता संख्या 29 के खेत नम्बर 152 मध्ये 10 नाली भूमि स्वीकृत हुई जिसका नक्शा परिशिष्ट-क है।
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अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि रिपोर्टर सरूली देवी ने एक लिखित रिपोर्ट थानाध्यक्ष, सल्ट जिला अल्मोड़ा के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत की कि दिनांक 12.2.2009को रिपोर्टर का पति बख्तावर सिंह तथा पप्पू उर्फ प्रेम सिंह उसके सामने गॉव से मौलेखाल जाने के लिये कहकर चले गये।
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अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन है कि वादी मुकदमा रमाशंकर पुत्र अमरनाथ निवासी बेलसारा थाना कौधियारा जिला इलाहाबाद की बहन कु0 रेखा उम्री 15 वर्ष दिनांक-27, 12,94 को प्रातः 8 बजे पानी भरने गयी थी कि रास्ते में उमाशंकर के लड़के ने टट्टी कर दिया था इसपर रेखा देवी की उससे कहा सुनी हो गयी।
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प्रार्थिनी / प्रतिवादिनी का संक्षिप्त कथन यह है कि विपक्षी/वादी राज कुमार श्रीवास्तव से उसका विवाह दिनांक 19.5.05 को वाराणसी में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ और उसके मायके वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया लेकिन वादी व उसके घर वाले उससे सन्तुष्ट नहीं थे और अधिक दहेज की मांग करने लगे।
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अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि रिपोर्टर चन्दन सिंह पटवाल ने दिनांक 29. 3.2008 को एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्ष क-2 पटवारी कोटसारी को इन कथनों के साथ दी कि उसकी भतीजी श्रीमती दीपा उर्फ गुड़िया का षादी करीब तीन साल पूर्व हरीष सिंह नेगी पुत्र भवान सिंह नेगी के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ था।
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अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि, दिनांक 8-12-2004 को ग्राम प्रधान पाटा द्वारा पटवारी चौकी पिपली में एक लिखित तहरीर प्रदर्श-क-2 इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, श्रीमती संग्रामी देवी पत्नी माधो सिंह ग्राम पाटा ने, ग्राम पाटा की सरहद नौड़ा खरक नामी तोक में जंगल में बांझ के पेड़ पर रस्सी लगाकर फॉस खा दी है।
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अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन यह है कि वादी मुकदमा श्रीमती पुष्पा देवी ने द्वाराहाट पुलिस को एक 6लिखित सूचना रिपोर्ट इस आषय का दिया कि दिनांक 9. 2007 को 4.30 बजे रमेष चन्द्र पाण्डे ने उसके घर को जलाकर राख कर दिया है, जिस पर द्वाराहाट पुलिस ने अभियुक्त रमेष चन्द्र पन्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 436/506 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया।
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अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त कथन यह है कि वादी मुकदमा संजय लखचौरा ने थाना कोतवाली अल्मोड़ा को एक लिखित सूचना रिपोर्ट इस आषय का दिया कि दिनांक 18. 6.2006 को दिन में 3.00 बजे उसके मकान सिवाय होटल के पास थाना कोतवाली अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा में अभियुक्तगण सनी, मनोज भण्डारी, मनीष भण्डारी एवं दो अन्य लोगों ने आकर के उससे मारपीट की जिससे उसे गम्भीर चोटें आई।