जैविक विविधता अधिनियम 2002 (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) में प्रमुख रूप से आनुवांशिक संसाधनों तथा उससे जुड़े किसी विदेशी के ज्ञान एवं जानकारियों, कंपनी अथवा संस्थानों से पहले, इससे जुड़ी सभी जानकारियां तथा स्रोत न्याय संगत रूप से देश एवं उसके नागरिकों के लिए उपयोग किए जाने का प्रावधान करता है।