| 21. | भूमि / भवन के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति (संपत्ति का न्यूनतम मूल्य ऋण का 1.33 गुना होना चाहिए.
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| 22. | रू. 25 लाख से अधिक की लिमिट हेतु संपार्श्विक प्रतिभूति को संस्वीकृत लिमिट से 200% अधिक होना चाहिए।
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| 23. | रु. 4 लाख से ऊपर और रु.7.5 लाख तक-संतोषजनक अन्य पक्ष गारंटी के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति
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| 24. | यह आस्ति सुरक्षा / संपार्श्विक प्रतिभूति के बजाय व्यवसाय की सुदृढ़ता / नक़दी प्रवाह के समर्थन पर दिया जाता है।
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| 25. | 5 लाख तक कुल ऋण सीमा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति / अन् य पक्ष गारण् टी नहीं मांगेगा ।
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| 26. | पर्याप्त भौतिक संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त की जाए जिसका मूल्य बैंक द्वारा संस्वीकृत लिमिट की राशि का न्यूनतम 150% होना चाहिए।
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| 27. | संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्ति या ऋण राशि के सम मूल्य के सरकारी प्रतिभूति / एनएससी / यूटीआई के यूनिटे
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| 28. | यह अर्द्ध-ईक्विटी स्वरूप का वित्तीय सहयोग संपार्श्विक प्रतिभूति रहित, चुकौती के लिए अधिक ऋण-स्थगन अवधि के साथ एवं लचीली संरचना वाला होता है।
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| 29. | निम्नानुसार आवश्यक मार्जिन देने के बाद संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्य वित्त की मात्रा के समान होना चाहिए और साथ में 2 स्वीकार्य गारंटर।
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| 30. | जहाँ वेतन शाखा के माध्यम से दिया जाता है, रु 1 लाख तक के ऋण किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के बिना दिया जा सकता है।
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