ये करार प्रत्येक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसके कानूनों तथा विनियमों के अनुसार किए गए सभी निवेशों पर लागू होंगे।
22.
परस्पर करार द्वारा:-जब संविदाकारी पक्ष इलक संविदा के स्थान पर नई संविदा लाने, या इसे रद्द करने या बदलने पर सहमत हो जाएं, तो मूल
23.
ये करार प्रत् येक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसके कानूनों तथा विनियमों के अनुसार किए गए सभी निवेशों पर लागू होंगे।
24.
ये करार प्रत् येक संविदाकारी पक्ष के निवेशकों द्वारा दूसरे संविदाकारी पक्ष के भू-भाग में उसके कानूनों तथा विनियमों के अनुसार किए गए सभी निवेशों पर लागू होंगे।
25.
प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने भू-भाग में किसी निवेश में संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक की सभी निधियों का बिना अनुचित विलम्ब के भेदभाव रहित आधार पर मुक्त अंतरण अनुमत करेगा।
26.
प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने भू-भाग में किसी निवेश में संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक की सभी निधियों का बिना अनुचित विलम्ब के भेदभाव रहित आधार पर मुक्त अंतरण अनुमत करेगा।
27.
प्रत् येक संविदाकारी पक्ष अपने भू-भाग में किसी निवेश में संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक की सभी निधियों का बिना अनुचित विलम् ब के भेदभाव रहित आधार पर मुक् त अंतरण अनुमत करेगा।
28.
प्रत् येक संविदाकारी पक्ष अपने भू-भाग में किसी निवेश में संबंध में दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक की सभी निधियों का बिना अनुचित विलम् ब के भेदभाव रहित आधार पर मुक् त अंतरण अनुमत करेगा।
29.
प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने राज्य-क्षेत्र में निवेश से संबंधित दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक की समस्त निधियों का मुक्त अन्तरण, करने की अनुमति देगा जो बिना अनुचित देरी किए और भेदभव रहित आधार पर किया जाएगा।
30.
प्रत्येक संविदाकारी पक्ष अपने राज्य-क्षेत्र में निवेश से संबंधित दूसरे संविदाकारी पक्ष के निवेशक की समस्त निधियों का मुक्त अन्तरण, करने की अनुमति देगा जो बिना अनुचित देरी किए और भेदभव रहित आधार पर किया जाएगा।