एक विद्यमान इकाई के विस्तार के मामले में, अनुमोदित परियोजना पर किया जाने वाला स्थाई पूंजी निवेश, 1 जनवरी 2000 की स्थिति के अनुसार, भूमि, भवन और संयंत्र तथा मशीनरी की स्थाई परिसंपत्तियों के सकल मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक अथवा 50 लाख रुपए, जो भी कम हो, तक इकाई के स्थाई पूंजी निवेश के सकल मूल्य में बढ़ोतरी करेगा।