पकड़े गये क्रांतिकारियों को 29 सितम्बर, 42 में दफा 353 व 147 ताजीराते हिन्द के अन्तर्गत एक साल सख्त कैद व 12-12 बेंत की सजा मिली।
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चेन्नई. एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को स्टांप पेपर घोटाले के मुख्य आरोपी अब्दुल करीब तेलगी को दस साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है।
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पकड़े गये क्रांतिकारियों को 29 सितम्बर, 42 में दफा 353 व 147 ताजीराते हिन्द के अन्तर्गत एक साल सख्त कैद व 12-12 बेंत की सजा मिली।
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जिस घर के पुरुष इस कानून का पालन नहीं करेंगे उन्हें दो साल की सख्त कैद की सज़ा दी जायेगी. ‘ ' आज मेरी और शुचि की छुट्टी का दिन था.
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हरेक को दो-दो साल की सख्त कैद की सजा दी गयी, यह तो उन छोटी-छोटी घटनाओं में से एक थी, जो उन दिनों आये दिन हिन्दुस्तान भर में हो रही थी।
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१९४१ के स्वतंत्रता संग्राम मे भाग लेने के लिए ६ माह की सख्त कैद! पच्चास रूपये अर्थ दंड की भी सजा हुयी! १९३२ मे सविनय अवज्ञा आन्दोलन मे भाग लेने पर छः माह कैद और १०० अर्थ दंड मिला!
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गिरधारी लाल साह पिता का नाम-नाथ लाल साहनिवासी कतियूर बाजार, बागेश्वर१९४२ स्वंत्रतता आन्दोलन मे भाग लेने के आरोप मे तीन माह की कठोर कारावास और २५ रूपये का अर्थ दंड! इसे ना देने पर एक माह की सख्त कैद हुयी! गिरफ्तारी के समय श्री गाँधी आश्रम चौनौदा (कौसानी) के कार्यकर्त्ता रहे!
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‘‘ लिहाजा जरिए इश्तिहार हाजा हर खास व आम को आगाह किया जाता है कि आयंदा अगर किसी शख्स को प्रताप, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान अखबारों को मंगाना या किसी के पास इन अखबारों का मौजूदहोना या इन अखबारों का कटिंग या हैंडबिल पाया जावेगा तो वह सजा का मुस्तोजिब होगा जिसकी मयाद एक साल सख्त कैद व 1,000 रू. जुर्माना होगा।