अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण रामकिशुन मौर्या, संतोष कुमार मौर्या, राजमनि उर्फ कुन्नू, अवधेश मौर्या का वयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।
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अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार श्रीवास्तव तथा संजय कुमार श्रीवास्तव का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया।
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अभियोजन पक्ष की मौखिक साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का वयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त अनूप शुक्ला द्वारा अपने विस्तृत वयान अन्तर्गत धारा 313 में यह कथन किया गया है कि कोई छत नही गिरी थी।
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अभियोजन की ओर से पी. डब्ल्यू-1 एम0पी0 काला, पी. डब्ल्यू-2 प्रेम बल्लभ सती, पी. डब्ल्यू-3 जे0एस0सूरी, पीडब्ल्यू-4 जसपाल सिंह जगवाण, पी. डब्लयू-5 आर0पी0 सिंह तथा पी. डब्ल्यू-6 सी. पी. 22 अर्जुन सिंह को परीक्षित करवाया गया एवं अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान धारा 313 द0प्र0सं0 अंकित करने एवं पक्षकारों को सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण पूरण सिंह तथा देवी प्रसाद को धारा-420 भा0द0सं0 व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया गया।