पक्षकारों द्वारा पत्रावली पर जो दस्तावेज दाखिल किये गये हैं, वे छाया प्रतियों में दाखिल किये गये हैं और यह दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होते हैं।
22.
बिन्दू संख्या 3 अभियोजन के विरूद्ध तय किया गया हैं तथा सत्यापन के तहत हुई वार्तालाप की फर्द स्क्रीप्ट को साक्ष्य में ग्राह्य नही माना गया हैं।
23.
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि अभियुक्त द्वारा कस्टम ऑफिसर के समक्ष दिया गया बयान धारा-25 साक्ष्य अधिनियम से प्रभावित होगा और साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।
24.
क्योंकि यह रिपोर्ट एक रिपोर्टिग अधिकारी द्वारा तैयार की गई है जो, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और यह रिपोर्ट मूल रूप में भी नहीं है, कार्यालय प्रति है।
25.
बचाव पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 106ख से पेपर संख्या 107ख / 1 ता 107ख/45 अप्रमाणित छाया प्रति दाखिल किया गया है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।
26.
अतः प्रमाणपत्र साक्ष्य में ग्राह्य नही है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि यदि अशक्तता प्रमाणपत्र का लेखक परीक्षित नही तो प्रमाणपत्र साक्ष्य में ग्राह्य नही।
27.
अतः प्रमाणपत्र साक्ष्य में ग्राह्य नही है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि यदि अशक्तता प्रमाणपत्र का लेखक परीक्षित नही तो प्रमाणपत्र साक्ष्य में ग्राह्य नही।
28.
उभयपक्ष की तर्क एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2008 (2) ए. सी. सीडी 1089 में प्रतिपादित सिद्धान्त को देखते हुंए याची द्वारा प्रस्तुत अशक्तता प्रमाणपत्र साक्ष्य में ग्राह्य नही है।
29.
विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्तागण के द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुख्तारे आम की छाया प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की गयी है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।
30.
जहां तक अमीन रिपोर्ट का प्रष्न है, अमीन को किसी भी व्यक्ति की हिस्सेदारी के सम्बन्ध में कथित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और न ही वह साक्ष्य में ग्राह्य है।