गवाह पी0डब्ल्यू0-8 ने श्रीमती जानकी देवी को आई चोटें साधारण प्रकृति की ताजा, किसी सख्त और कुंद हथियार से मसलन लाठी डण्डे से आना बताया है।
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माण्डा जनपद इलाहाबाद को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कक्ष संख्या-2 इलाहाबाद द्वारा सभी चोटे साधारण प्रकृति की थी और कुन्द हथियार से आयी हुयी थी।
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साक्षी की राय में अभियुक्त पर आयी चोटें साधारण प्रकृति की थी जो लगभग 5 से 7 दिन पुरानी थी जो दिनॉक-5-6-2009 को आनी संभव थी।
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से. मी. ग 2 से. मी. के आकार का पीठ के बांयी तरफ स्केपुला बोन के दोनों चोटें साधारण प्रकृति की प्रतीत होती है और 3-4 दिन पुरानी थी।
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इस साक्षी के अनुसार सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो किसी सख्त एवं कुन्द वस्तु से आनी सम्भव थी और यह चोटें 6 घन्टे के अर्न्तगत आनी सम्भव थी।
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वाद बिन्दु संख्या 1 के निष्कर्ष से यह साबित हो चुका है कि उपरोक्त दिनांक, स्थान व समय पर घटित इस दुर्घटना में याचिनी को साधारण प्रकृति की चोटें आयीं।
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वर्ग 3: सामान्यत: 0.25 % से 0.5 % तक ताँबे की मिलावट होने पर वर्ग (2) के समान ही इस वर्ग की भी साधारण प्रकृति होती है।
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प्रभारी कलेक्टर डॉ. बसवराजु ने कहा कि राज्य शासन के निर्देषानुसार साधारण प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालयों से वापस लेने के लिए जिले में न्यायालयवार एक उप समितियां भी गठित की जाएंगी।
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चोटहिल की चोट संख्या-3 के संबंध में ई. एन. टी स्पेसलिस्ट की कोई आख्या पत्रावली में दाखिल है और चोटहिल के दांत में आयी चोट प्रदर्श क-4 व पी. डब्ल्यू-9 के बयान के अनुसार साधारण प्रकृति की है।
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मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन साधारण प्रकृति के प्रकरणों को न्यायालयीन कार्यवाही, शासकीय कार्यवाही और जनहित में अच्छे परिणाम मिलने के उद्देष्य से न्यायालयों से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।