| 21. | इस वाद विन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है।
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| 22. | वादबिन्दु संख्या 1 को साबित करने का भार याचीगण पर है।
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| 23. | इस तरह इस तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त का हुआ।
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| 24. | इस वादबिन्दु को साबित करने का भार विपक्षी बीमा कम्पनी पर है।
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| 25. | जबकि इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार विपक्षी पर था।
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| 26. | आपराधिक विचारण में अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पर होता है।
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| 27. | इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार विपक्षी वाहन स्वामी पर है।
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| 28. | निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-18इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार याचीगण पर है।
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| 29. | निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-18इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार याची पर है।
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| 30. | दुर्घटना उसके द्वारा कारित नहीं हुई, यह साबित करने का भार उस पर होता है।
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