यह सूचीयन करार के खंड 49 के माध् यम से भारत में सूचीबद्ध कम् पनियों के कॉर्पोरेट अभिशासन की निगरानी तथा विनियमन करता है।
22.
इस खंड को स् टॉक एक् सचेंजों से सूचीयन करार में निगमित किया गया है तथा उनके लिए इसके प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
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समिति ने उल् लेख किया कि उनकी रिपोर्ट में निहित अनुशंसाओं को विद्यमान खंड 49 में परिवर्तन ं ो के साथ सूचीयन करार में संशोधन के राहयन में क्रियान्वित किया जा सकता है।
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किसी भी अधिदेशात् मक अपेक्षा का अननुपालन अर्थात जो सूचीयन करार का भाग है, उसके कारणों सहित तथा गैर अधिदेशात् मक अपेक्षाओं को अपनाने की सीमा के साथ विशिष् ट रूप से दर्शाया जाएगा।
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यदि कम् पनी ने कम् पनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसरण में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है तो उक् त लेखापरीक्षा समिति के ऐसे अतिरिक् त कार्य / विशिष् टताएं होगी जैसा कि सूचीयन करार में निहित है।
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सूचीबद्ध कम् पनियों में वित्तीय तथा गैर वित्तीय, दोनों प्रकार की प्रकटन, ऐसे प्रकटनों का तरीका तथा प्रायिकता, स् वतंत्र तथा बाहरी निदेशकों का उत्तरदायित् व, जैसे क्षेत्र में नैगम शासन के मानकों को सुधारने के लिए कम् पनियों के साथ स् टॉक एक् सचेंजों द्वारा निष् पादित सूचीयन करार में उपयुक् त संशोधनों तथा किन् हीं अन् य उपायों का सुझाव देना ;