किसी बैंक का परिसमापक जिसका कारोबार बंद कर दिया गया हो अथवा परिसमापित हो और अंतरिती बैंक या बीमित बैंक जैसी भी स्थिति हो, के सबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत समामेलन या पुनर्निमाण के मामले में कार्यपालक अधिकारी से अपेक्षित है कि निबीप्रगानि द्वारा जारी की गयी राशि की उपयोगिता के ब्यौरे, बैंक की आस्तियों की वसूली स्थिति और उस राशि की उपयोगिता तथा बैंक की आस्तियां और देयताएं सूचित करते हुए निर्धारित फार्मेट में तिमाही विवरण प्रस्तुत करें।
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प्रथम श्रेणी के भार या मापन को किसी अंतरिती राज् य को प्रेषित करने से पूर्व अंतरणकर्ता राज् य में स् थानीय निरीक्षण के समक्ष प्रस् तुत किया जाएगा तथा यदि ऐसे भार या मापन के सम् यापन के पश् चात ऐसा निरीक्षक संतुष् ट है कि ऐसा भार या मापन इस अधिनियम के द्वारा या इस के अधीन स् थापित मानकों के समनुरूप है, तो वह उस पर इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा यथा विनिर्दिष् ट मुहर अंकित करेगा।