-वृद्धावस्था चिकित्सा देखरेख: बीमाकृत व्यक्ति के अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ई आर एस के अंतर्गत स्थायी अपंगता के कारण नौकरी छोड़ने पर रुपये 120/-वार्षिक के भुगतान पर बीमाकृत व्यक्ति और उसके विवाहिती को ।
32.
श्री रूंगटा ने सन् 1972 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) में कार्याकारी-विपणन के पद पर नियुक्त हुए थे और अगस्त 2006 में अध्यक्ष के पद पर पहुँच गए, उन्हें मई 2010 को अधिवर्षिता भी मिल चुकी है।
33.
बीमाकृत व्यक्ति कम से कम पॉच वर्ष बीमित होने के बाद अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पैमाने के आधार पर स्वयं और अपने पति या अपनी पत्नी के लिए चिकित्सा हितलाभ पाने के हकदार होंगे, बशर्ते कि;
34.
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (कर्मचारी परिवार पेंशन योजना 1971 का प्रतिस् थापन):-पेंशन (जो अधिवर्षिता के रूप में भी जाना जाता है) एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसका उद्देश् य व् यक्ति को जीवन के लिए सुरक्षित आय मुहैया कराती है।
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रोज़गार सूचना नियुक्ति के लिए चयनित कक्ष केवीएस की परीक्षा अनुसूची समिति सदस्य क्षेत्रीय स्काउट एवं गाइड समिति क्षेत्रीय सलाहकार समिति अकादमिक समिति स्थानांतरण समिति खेल समिति शिकायत समिति यौन उत्पीड़न समिति लेखा मासिक अनुसूची नई परिपत्र आगामी अधिवर्षिता व्यक्तिगत क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों सूची नवाचार और प्रयोगों क्रियाएँ
36.
पुनर्वास भत्ता: बीमाकृत व्यक्तियों के शारीरिक निःशक्तता की स्थिति में वृद्धावस्था चिकित्सा देखरेख:बीमाकृत व्यक्ति के अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने या स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ई आर एस के अंतर्गत स्थायी अपंगता के कारण नौकरी छोड़ने पर रुपये 120/-वार्षिक के भुगतान पर बीमाकृत व्यक्ति और उसके विवाहिती को ।
37.
केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सारांशीकरण) नियमावली १९८१में संशोधन किया गया है जिनके अनुसार किसी सरकारी सेवक को वह सुविधा प्राप्त है किवह अपनी अधिवर्षिता की तारीख से कम-से-कम तीन महीने पहले पेंशन के सारांशीकरण केलिये आवेदन कर सकता है ताकि पेंशन का सारांशित मूल्य पेंशन अदायगी आदेश मे हीनिर्दिष्ट किया जा सके.
38.
(4) जब किसी कर्मचारी की सेवाएं किसी दुराचरण के लिए दण्ड के द्वारा समाप्त की जाय या जहाँ कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता है तो उसके बदले में उपर्युक्त प्रकार से कोई सूचना (नोटिस) या उसके बदले वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित न होगा।
39.
-जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हैं अथवा जो अधिकारी, कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर एक जनवरी 2013 से शासनादेश जारी होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गए हैं या छह माह के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की संपूर्ण धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
40.
कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण प्राप्य राशि सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए डेढ़ माह के वेतन अथवा सेवानिवृत्ति के समय पर मासिक परिलब्धियों को अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व बचे सेवा के शेष महीनों से गुणा करके प्राप्त राशि से अधिक नहीं होगी, किसी भी स्थिति में, राशि प्रत्येक कर्मचारी के मामले में पांच लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।