परकर्मों की नींव, स्वयं को स्थापित करता हर जन, लक्ष्यों की अनुप्राप्ति, जुटाते रहते हैं अनुचित साधन, जाने-पहचाने गलियारे, किन्तु बन्द हर द्वार मिला है, द्वन्दों से परिपूर्ण जगत में, जीने का अधिकार मिला है
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निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए निर्वाचन सूत्रों का कहना है कि पर्यवेषण कार्य में जुटे अधिकारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी उम्मीदवार के अनुचित साधन इस्तेमाल करने पर तत्काल निर्वाचन विभाग को सूचित करें।
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7-ऐसे छात्र जो किसी विद्यालय द्वारा निष्कासित हो किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित हो, किसी संज्ञेय अपराध में विचारधीन हो, अनुचित साधन प्रयोग करने में दण्डित हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा देने से अवरूद्व हो, अनुतीर्ण हो, ऐसे छात्रों का प्रवेश वर्जित होगा।
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कई बार अनुचित साधन या अनुचित तरीके विज्ञापन और विपणन ग्राहक के व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग की तरह के लिए एक कंपनी से है जिसके लिए वे जो गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए अधिकृत नहीं ले रहे हैं उनके उत्पादों के लिए बाजार का उपयोग किया जाता है.
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कोई व्यक्ति जो ऐसी संस्था के जिसे सार्वजनिक परीक्षा के आयोजन में उपयोग में लाया जा रहा हो, प्रबंधतंत्र में होते हुए या कर्मचारियों में होते हुए या जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया हो सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान नहीं करेगा।
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कोई व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य सौंपा न गया हो या जो परीक्षार्थी न हो, सार्वजनिक परीक्षा जारी रहने के दौरान परीक्षा केंद्र में न तो प्रवेश करेगा, न ऐसे केंद्र में प्रवेश करके वहां बना रहेगा और न सार्वजनिक परीक्षा में किसी परीक्षा का अनुचित साधन के प्रयोग में किसी प्रकार की सहायता या सहयोग प्रदान करेगा।
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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन-रोकथाम) कानून 1992 के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने, इस काम के लिए उकसाने, परीक्षा ड्यूटी से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को डराने, धमकाने, पीटने रोकने, ऐसा प्रयत्न करने या इसमें किसी भी प्रकार से सहयोग देने वाले व्यक्ति को धारा 6 व 7 के अन्तर्गत 3 वर्ष तक की जेल अथवा 5 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं एक साथ दिए जाने का प्रावधान है।
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(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डलनिम्न लिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध करते हुए विनियम बना सकेगा, अर्थात्:-[(क)* * * * *] (ख) धारा 24 के अधीन गठित समितियों का गठन, शक्तिया तथा कर्त्तव्य (3) मंडल द्वारा संचालित की गई परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग में लाने वाले या परीक्षामें हस्तक्षेप करने वाले अभ्यार्थियों पर शास्ति का अधिरोपित किया जाना (ग) उपाधि-पत्रों या प्रमाण-पत्रों का प्रदान किया जाना;