| 31. | मौखिक साक्ष्य के समर्थन में स्वयं अर्जीदार सूर्य प्रकाश शुक्ला अभियोजन साक्षी सं. 1, का साक्ष्य अभिलिखित कराया गया है।
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| 32. | याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में याची ने स्वयं को अभियोजन साक्षी सं0-1 के रूप में परीक्षित किया है।
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| 33. | अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू-4 फूलकली ने अपने बयान में कहा है कि आज से करीब दो वर्ष पूर्व की बात है।
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| 34. | अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू-8 श्री प्रीतम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि मैं पेशे से ड्राइवर हूं।
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| 35. | अभियोजन साक्षी संख्या-1 गब्बरसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी ग्राम खालूडांडा में मकानात व दुकानात है।
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| 36. | ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को अभियोजन साक्षी से जिरह करने का अवसर दिया जाना न्याय हित में आवश्यक प्रतीत होता है।
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| 37. | अतः आरोपी को झूठा फसाया गया हो या आरोपी की अभियोजन साक्षी से रंजीश हो ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है।
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| 38. | अभियोजन साक्षी दुर्जन सिंह उपनिरीक्षक पी0डबल्यू09 के द्वारा जो अधिनियम की धारा 50 के नोटिस आरोपियों को दिया जाना बताया गया हे।
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| 39. | अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू-3 बचन सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि मैं दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता हूं।
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| 40. | अभियोजन साक्षी शुक्ला सहायक उपनिरीक्षक पी0डबल्यू05 का कहना हे कि थाने पर आकर उन्होंने जप्त माल एससीएम के सुपुर्द कर दिया था।
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