(एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसने दिनॉंक-12/10/06 को 11.00 से 4.00 बजे के मध्य अदालत परिसर, थाना-एम. पी. नगर, भोपाल में फरियादी वासुदेव के आधिपत्य के स्कूटर को उसकी सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय हटाकर चोरी की।
32.
(एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसंने दिनॉंक-24/11/94 को दरम्यानी रात बी-114, शास्त्री नगर, टी. टी. नगर में फरियादी मुकेश कुमार के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति के स्कूटर क्रमॉक-एम. पी. 04 आर-2535 को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की।
33.
आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में या आय-कर, या आय, लाभ या अभिलाभ पर किसी अन्य कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, निगम निम्नलिखित के बारे में कोई आय-कर या अन्य कर का संदाय करने के दायित्वाधीन नहीं होगा, अर्थात्:-
34.
अतः उक्त विवेचना के आधार पर निष्कर्ष यह निकलता हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा हैं कि आरोपी द्वारा दिनॉंक-12 / 10/06 को 11.00 से 4.00 बजे के मध्य अदालत परिसर, थाना-एम. पी. नगर, भोपाल में फरियादी वासुदेव के आधिपत्य के स्कूटर को उसकी सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय हटाकर चोरी की।
35.
(एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) (एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसने दिनॉंक-12/10/06 को 11.00 से 4.00 बजे के मध्य अदालत परिसर, थाना-एम. पी. नगर, भोपाल में फरियादी वासुदेव के आधिपत्य के स्कूटर को उसकी सम्मति के बिना बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय हटाकर चोरी की।
36.
(एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) (एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसंने दिनॉंक-05/01/94 को दिन में बी-22,74 बंगला, भोपाल में फरियादी मृगन्द्र सिंह के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति के एक गैस सिलेण्डर जिसकी कीमत 500/-रूपये को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की।
37.
(एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) (एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि उसंने दिनॉंक-24/11/94 को दरम्यानी रात बी-114, शास्त्री नगर, टी. टी. नगर में फरियादी मुकेश कुमार के आधिपत्य से बिना उसकी अनुमति के स्कूटर क्रमॉक-एम. पी. 04 आर-2535 को बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की।
38.
(एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) (एन. एस. मीणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म0 प्र0) अभियुक्त पर आरोप हैं कि दिनॉंक-24/11/07 को 06.00 बजे के करीब राठी वेयर हाउस एन. एच.-12 रोड थाना-मिसरोद, भोपाल में फरियादी राकेश कुमार शर्मा के आधिपत्य के जनरेटर का वायर प्लास से काटकर बेईमानीपूर्वक सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के आशय से हटाकर चोरी की।
39.
विद्यमान उपबन्धों के अनुसार यदि कोई निर्धारिती अपना निवास-गृह अंतरितकरता है जिससे पूंजी अभिलाभ उत्पन्न होता है और ऐसे अंतरण की तारीख केपूर्व या पश्चात् एक वर्ष के भीतर एक निवासगृह खरीद लेता है या उस तारीखके तीन वर्ष के भीतर निवासगृह का निर्माण करता है तो पूंजी अभिलाभ उससीमा तक कर से मुक्त होगा जिस सीमा तक ऐसे अभिलाभ का उपयोग पूर्वोक्तप्रयोजन के लिए गया है.
40.
विद्यमान उपबन्धों के अनुसार यदि कोई निर्धारिती अपना निवास-गृह अंतरितकरता है जिससे पूंजी अभिलाभ उत्पन्न होता है और ऐसे अंतरण की तारीख केपूर्व या पश्चात् एक वर्ष के भीतर एक निवासगृह खरीद लेता है या उस तारीखके तीन वर्ष के भीतर निवासगृह का निर्माण करता है तो पूंजी अभिलाभ उससीमा तक कर से मुक्त होगा जिस सीमा तक ऐसे अभिलाभ का उपयोग पूर्वोक्तप्रयोजन के लिए गया है.