याचीगण की ओर से बीमे का कवर नोट अभिलेख संख्या 4ग से दाखिल किया गया है एवं विपरीत साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण दुर्घटना की तिथि पर आरोपित ट्रक का वैध बीमा विपक्षी सं0-3 दि न्यू इंडिया इन्श्यौरेन्स कम्पनी लि0 के साथ होने के कारण प्रतिकर की धनराशि का भुगतान की जिम्मेदारी विपक्षी सं0-3 की बनती है।
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याचीगण की ओर से बीमे का कवर नोट अभिलेख संख्या 4ग से दाखिल किया गया है एवं विपक्षीगण की स्वीकृति तथा कोई विपरीत साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण दुर्घटना की तिथि पर आरोपित ट्रक का वैध बीमा विपक्षी सं0-3 दि न्यू इंडिया इन्श्यौरेन्स कम्पनी लि0 के साथ होने के कारण प्रतिकर की धनराशि के भुगतान की जिम्मेदारी विपक्षी सं0-3 की बनती है।
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श्रीमती अंजू देवी के शपथ पत्र 48ख के प्रस्तर-7 में स्पष्ट किया गया है कि मृतक के पिता शेर सिंह आयु करीब 46 वर्ष पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं जिसका प्रमाण पत्र सूची 26ग से अभिलेख संख्या 34ग के रूप में दाखिल किया गया है, जो नोटरी से प्रमाणित हैं और इस प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक के पिता शेर सिंह 100प्रतिशत दृष्टिहीन प्रमाणित हैं।
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प्रतिवादीगण के उभयविरोधी दल ने इस विवाद्यक के समर्थन अथवा खण्डन में मौखिक साक्ष्य नही दी है, जबकि विपक्षी संख्या-1 वाहन स्वामी ने बीमा प्रपत्र अभिलेख संख्या 12-ग आवरण प्रपत्र संख्या 301627 की छाया प्रति प्रस्तुत की है तथा प्रतिवाद पत्र की कण्डिका 9 में उल्लिखित किया कि वाहन इंजन संख्या 2023816 व चेसिस संख्या 399748 पंजीकरण संख्या यू0पी078 जेड/7173 का बीमा प्रतिवादी संख्या-2 से दुर्घटना के दिनांक को था।
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प्रतिवादीगण के उभयविरोधी दल ने इस विवाद्यक के समर्थन अथवा खण्डन में मौखिक साक्ष्य नही दी है, जबकि विपक्षी संख्या-1 वाहन स्वामी ने बीमा प्रपत्र अभिलेख संख्या 12-ग कवर नोट संख्या 388017 की छाया प्रति प्रस्तुत की है तथा प्रतिवाद पत्र की कण्डिका 9 में उल्लिखित किया कि वाहन इंजन संख्या 2023816 व चेसिस संख्या 399748 पंजीकरण संख्या यू0पी078 जेड/7173 का बीमा प्रतिवादी संख्या-2 से दुर्घटना के दिनांक को था।
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याची ने सूची 18-ग से 47 अभिलेख चेक प्राथमिकी 18ग / 5, आरोप पत्र 18ग/7, अभिकथित विकलांग प्रमाण पत्र 18ग/8, स्वयं के चित्र 18ग/9, चिकित्सक के सन्दर्भ पत्र एवं भुगतान किये गये धन के बिल एवं बाउचर अभिलेख संख्या 18ग/10 लगायत 18ग/29, चालक अनुज्ञप्ति श्री मो0 हरिश खान 18ग/30, चालक अनुज्ञप्ति श्री गुलाम मोहम्मद 18ग/31, बीमा प्रपत्र 18ग/32, पंजीकरण प्रपत्र 18ग/33 सभी छाया प्रतियां तथा 4 विकरण छाया चित्र प्रस्तुत किये है।
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याची ने समर्थन में सूची संख्या 19-ग से अभिलेख संख्या 43ग / 1 लगायत 43ग/41 स्वरूप रानी चिकित्सालय व अन्य कई मेडिकल स्टोर से क्रय की औषधि की रसीद, 43ग/42 आघात आख्या की सत्यापित छाया प्रति व 43ग/43 व 43ग/44 विकिरण छाया चित्र के संदर्भ व छह विकिरण छाया चित्र तथा सूची संख्या 39ग से प्रतिकर याचिका संख्या 608/2001 दिनेश चन्द्र प्रति गुरूदेव सिंह के अन्तर्गत याची साक्षी संख्या-3 श्री राम प्रसाद श्रीवास्तव के बयान की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।
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श्रीमती अंजू देवी के शपथ पत्र 48ख के प्रस्तर-7 में स्पष्ट किया गया है कि मृतक के पिता शेर सिंह आयु करीब 46 वर्ष पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं, जिसका प्रमाण पत्र सूची 26ग से अभिलेख संख्या 34ग के रूप में दाखिल किया गया है, जो नोटरी से प्रमाणित हैं तथा इस अभिलेख को पी0डब्लू-1 श्रीमती अंजू ने अपनी सशपथ साक्ष्य से सिद्ध किया है, और इस प्रमाण पत्र के अनुसार मृतक के पिता शेर सिंह 100ः दृष्टिहीन प्रमाणित हैं।