ख. रोगी उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनमें अ-4.00 से अधिक मायोपिया और हाईपरमेट्रोपिया, इसकेमिक हृदय रोग, काडिर्यक वैस्कुलर रोग, सिरहोसिस और पुराना यकृत रोग, गुर्दों में खराबी, मधुमेह मेलिटस और उससे अंगों को होने वाली क्षति, दौरा पड़ना, मुख्य मनोविकृति रोग, नशे की लत तथा सांघातिकता शामिल है।
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बैठक के दौरान राजनैतिक पार्टियो के पदाधिकारियो को जिले में आने वाले प्रेक्षक, सभा-जुलूस, प्रचार-प्रसार वाहनो हेतु ली जाने वाली अनुमति, नाम निर्देशन फार्मो के साथ लिये जाने वाले प्रतिज्ञा पत्र व शपथ पत्र, मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो द्वारा प्रज्ञापित अभ्यर्थियो की सूचना, नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रो का प्रदर्शन, अभ्यर्थिता वापिस लिया जाना, चुनाव चिन्ह का आवंटन के बारे में विस्तार से बताया गया।