विदेशी मुद्रा में तय पॉलिसियों के दावों / परिपक्वता / अभ्यर्पण मूल्य / का भुगतान निवासी हिताधिकारी को यदि वह चाहे तो आर.एफ.सी. (निवासी विदेशी मुद्रा) खातों में जमा करा कर किया जा सकता है।
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नई पेंशन योजना: (एनपीएस): बैंक को नई पेंशन योजना के ग्राहकों /अभिदाताओं की सेवा के लिए पाइंट ऑफ प्रेसेंस (पी ओ पी) के रूप में नियुक्त किया है हमारे ग्राहक को सूचना-गैर सीटीएस 2010 चेकों का अभ्यर्पण करें।
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विदेशी मुद्रा में तय पॉलिसियों के दावों / परिपक्वता / अभ्यर्पण मूल्य / का भुगतान निवासी हिताधिकारी को यदि वह चाहे तो आर. एफ. सी. (निवासी विदेशी मुद्रा) खातों में जमा करा कर किया जा सकता है।
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लेकिन, निर्माणधीन प्रमुख परियोजनाओं के मामले में एक बार से अधिक आपातकालीनपरिस्थिति अर्थात् मशीनरी के खराब हो जाने पर या विशेष विदेशी ऋण को पूरा करनेके लिए या आर ई पी हकदारियों के अभ्यर्पण के मद्दे बारम्बार आवेदन पत्रप्रस्तुत किए जा सकते है.
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मौरुसी कृषक द्वारा किये गये अन्तरणों को अपास्त कराने के लिये आवेदन करने का कतिपय व्यक्तियों का अधिकार १ ९ ८. अभ्यर्पण १ ९९. रसीद २ ००. रसीन न देने या अधिक वसूली के लिये शास्ति २ ० १.
36.
हालांकि निगम अभ्यपर्ण के दिनांक पर उपयुक्त होने पर विशेष अभ्यपर्ण राशि का भुगतान कर सकता है बशर्ते वह राशि गारंटीशुदा प्रत्यपर्ण राशि से अधिक हो. विशेष अभ्यर्पण राशि, अभ्यर्पण के दिनांक पर गारंटीशुदा परिपक्वता मूल बीमा राशि की कटौती की गई राशि होगी.
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हालांकि निगम अभ्यपर्ण के दिनांक पर उपयुक्त होने पर विशेष अभ्यपर्ण राशि का भुगतान कर सकता है बशर्ते वह राशि गारंटीशुदा प्रत्यपर्ण राशि से अधिक हो. विशेष अभ्यर्पण राशि, अभ्यर्पण के दिनांक पर गारंटीशुदा परिपक्वता मूल बीमा राशि की कटौती की गई राशि होगी.
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यदि परिषद् का कोई कर्मचारी 0 1 माह से अधिक अवधि हेतु अवकाश पर जा रहा हो तो अवकाश पर जाते समय यदि वह चाहे तो अवकाश अवधि का वेतन अग्रिम के रूप में ले सकता है बशर्ते कि उसने उस अवधि का अभ्यर्पण अवकाश न लिया हो।
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सूचनाओ की तामिल-४ ६. भूमि के अर्जन में बाधा डालने के लिये शास्ति-४ ७. मजिस्ट्रेट अभ्यर्पण प्रवर्तित करायेगा-४ ८. अर्जन पूरा करना अनिवार्य नहीं है, किन्तु यदि अर्जन पूरा न भी किया जाये तो भी प्रतिकार अनिनिर्णीत किया जायेगा-४ ९.
40.
अभ्यर्पण के लिए दिए गए आवेदन की तिथि की या पॉलिसी के अवरुद्ध होने (पॉलिसी के पूर्ण प्रत्याहरण की स्थिति में) की तिथि की एनएवी, जो भी लागू हो, का उस तिथि पर पॉलिसीधारक के फंड मूल्य में यूनिट्स की संख्या से गुणा करने पर मौद्रिक मूल्य प्राप्त होगा.