इस पुस्तक में विशेष रूप से डा़ अम्बेडकर के बारे में की गयी टिप्पणियों को राज्य सरकार ने गम्भीरता से लिया था और लोक सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी मानते हुए शुक्ल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
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याचिका के अनुसार आईपीएस अधिकारियों की आचरण नियमावली में अपनी सेवा सम्बंधित मामलों में किसी निंदात्मक प्रकरण पर अपना पक्ष रखने के पहले सरकार से अनुमति लेनी होती है पर 12 सप्ताह में निर्णय नहीं होने पर स्वतः अनुमति मान ली जाती है।
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जस्टिस उमा नाथ सिंह और जस्टिस महेंद्र दयाल की बेंच ने ठाकुर द्वारा वर्तमान में सरकारी कर्मियों पर लागू आचरण नियमावली और कार्य मूल्यांकन पद्धति में आवश्यक परिवर्तन किये जाने सम्बंधित सुझावों के बारे में मंत्रालय द्वारा कृत कार्यवाही बताने को आदेशित किया.
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इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि श्री हरि शंकर पाण्डेय द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यकाल के दौरान राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली में निर्दिष्ट नियमों के विपरीत कृत्य केे कारण नियुक्ति विभाग द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गई है।
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इस पर आईजी कार्मिक तनूजा श्रीवास्तव ने अंग्रेजी में आईपीएस अधिकारियों के आचरण नियमावली के नियम 13 (2) का हवाला दिया जिसका अर्थ हुआ कि कोई आईपीएस अधिकारी बिना शासन के किसी पूर्वानुमति के अवैतनिक रूप से सामाजिक कार्य कर सकता है.
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एडीएम जगदीश के अनुसार शासन से हड़ताल के दौरान नो वर्क नो पेड आदि के संबंध में मिले कड़े निर्देशों के अनुपालन के क्रम में विभागाध्यक्षों से मिली रिपोर्ट के अनुसार संबंधित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई व कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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ठाकुर ने याचिका में निवेदन किया कि आचरण नियमावली में बदलाव कर सरकारी कर्मियों को मीडिया के जरिये अंदरूनी विभागीय भ्रष्टाचार, सरकारी पद के दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाए, जिस पर अभी पूरी तरह रोक है.
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अपीलकर्ता द्वारा ओम प्रकाश की अंसल दून वैली (स्टेट) कालोनी, जाखन, देहरादून में अवस्थित सम्पत्ति के संबंध में उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली २००२ के क्रम में सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जा रहा है जबकि ओम प्रकाश अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं जिन पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली-१९६८ लागू होती है।
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अपीलकृर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया कि ओम प्रकाश सचिव कृषि विभागाध्यक्ष के पद पर तैनात है तथा उनकी सम्पत्ति के संबंध में मांगी गयी सूचनाएं लोक सेवक आचरण नियमावली का पालन करने या न करने से संबंधित हैं तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ८ (१) जे से आच्छादित नहीं होती हैं और पूरी तरह लोकहित से संबंधित हैं।
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युवा “ज्ञान के निधन (और कौशल स्काउटिंग के कौशल और ज्ञान की मदद करने में सबसे बड़ा है, आदतों, आचरण नियमावली वहाँ एक शिक्षण किया जा रहा बिना स्थानांतरित कर रहे हैं काल्पनिक प्रकार) इस तरह से रहते हैं, स्काउटिंग, समुदाय में सेवा की भावना है कि आर / एस बेहतर विकास होगा शुरू सबसे बड़ी छोटी की भी जिम्मेदारी है.