इस तथ् य को ध् यान में रखते हुए प्राधिकरण, आबंटी / पट्टाधारक के परामर्श से निर्माण सारणी तैयार करेगा और आबंटी / पट्टाधारक द्वारा उसका पालन किया जाएगा ।
32.
इस तथ् य को ध् यान में रखते हुए प्राधिकरण, आबंटी / पट्टाधारक के परामर्श से निर्माण सारणी तैयार करेगा और आबंटी / पट्टाधारक द्वारा उसका पालन किया जाएगा ।
33.
यदि कोई किराएदार 10 वर्षों के अंदर क्षेत्र को खाली करता है, शेष अवधि के लिए आबंटी को किराए पर देने के लिए पुन: अनुमति प्राप् त करनी होगी ।
34.
रजिस् ट्रेशन आबंटन / पट्टे के निबंधनों एवं शर्तों से विचलन / उल् लंघन और / अथवा आरक्षण धनराशि जमा न करने में आवेदक आबंटी / पट्टाधारक की ओर से कोई चूक ।
35.
इन निबंधनों एवं शर्तों के संबंध में किसी स् पष् टीकरण अथवा व् याख् या की स् थिति में पट्टादाता का निर्णय अंतिम होगा और आवेदक आबंटी / पट्टाधारक पर बाध् यकारी होगा ।
36.
ग. आबंटी को एकबारीय भुगतान के रूप में प्रभारित 11 वर्ष का पट्टा प्रलेख जमा करने का विकल् प दिया जाएगा जिसे समग्र अवधि के लिए कुल प्रभार के लिए समायोजित किया जाएगा ।
37.
प्रत्येक सरणीवद्ध अभिकरण संबद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों को सरणीबद्ध मदोंको अपने किये गये सीधे आबंटन के विषय में मासिक विवरणपत्र भेजेगा जिसमे आबंटी केनाम, उनके पते, लाइसेंस पंजीकरण संख्या और आबंटन/रिहाई की मात्रा और तिथिनिर्दिष्ट करेगा.
38.
आबंटी प्राधिकरण के संबंधित विभागों से अथवा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से सीवर व् यवस् था, बिजली और पानी के कनेक् शन की अनुमति स् वयं अपने खर्चे पर प्राप् त करेगा ।
39.
यदि किसी क्षेत्र के कार्य का अनुरक्षण प्राधिकरण के अनुसार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो अपेक्षित अनुरक्षण कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जाएगा और ऐसे कार्यों पर हुआ व् यय आबंटी द्वारा वहन किया जाएगा ।
40.
5. आबंटी / पट्टाधारक द्वारा किया गया कोई भुगतान सर्वप्रथम बकाया ब् याज, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाएगा और तत् पश् चात् देय किश् त और देय पट्टा किराए के लिए समायोजित किया जाएगा ।