व्यक्ति, फर्म, कंपनियॉं इत्यादि दान कर सकते हैं और वे भारतीय आय कर अधिनियम की धारा 80(जी) के अधीन आय कर छूट हेतु पात्र होंगे।
32.
आय कर प्रावधान--चुकाई गई प्रीमीयम की रकम पर, आय कर अधिनियम की धारा 80 (सी) के अन्तर्गत कर छूट मिलेगी।
33.
उत्तर: 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार, आय कर अधिनियम की धारा 80 घ के तहत 10,000 रुपए तक पॉलिसी प्रीमियम को छूट दी जाती है।
34.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दिए जाने वाले अंशदान को आय कर अधिनियम की धारा 80 (जी) के तहत कर देय आय से शत-प्रतिशत छूट प्राप्त है।
35.
य न्यू जीवन सुरक्षा १ ' (तालिका क्रमांक ११७) के तहत भरी गयी प्रीमियमें आय कर अधिनियम की धारा ८० सीसीसी के तहत कर मुक्त होती हैं.
36.
इसके साथ ही, जिस ट्रस्टों (न्यासों) को विभिन्न धर्मार्थ व धार्मिक उद्देश्यों से स्थापित किया गया है, उन्ह्रें आय कर अधिनियम के अधीन कुछ छूट भी दी गई है।
37.
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 194ए के तहत मौजूदा प्रावधानों के अनुसार एक वित्त वर्ष में 5,000/-रुपये तक की ब्याज राशि पर स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाएगी ।
38.
पोर्टफोलियो निवेश कराधान से संबंधित एक और मुद्दा, विशेष रूप से अंतर्निहित परिसम्पत्ति भारत में होने पर अनिवासी परिसंपत्ति के हस्तांतरण पर आय कर अधिनियम में संशोधन के संदर्भ में है।
39.
‘श्रीमान् क ' को, किश्तों की रकम पर आय कर अधिनियम की धारा 80 सी के अन्तर्गत आय कर छूट मिलेगी तथा परिपक्वता पर मिलने वाली सम्पूर्ण राशि, आय कर अधिनियिम की धारा 10 (10)
40.
अगर किसी देश के भीतर कर का भुगतान किया जाता है और भारत के साथ उस देश का डीटीएए नहीं है तो वैसी परिस्थिति में आय कर अधिनियम के मुताबिक ही सब कुछ तय किया जाता है।