| 31. | अतः याचिका में मोटरसाईकिल के पंजीकृत स्वामी व उसकी बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार नहीं हैं।
|
| 32. | अतः याचिका में स्कूटर का पंजीकृत स्वामी व उसकी बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार नहीं हैं।
|
| 33. | उक्त के आधार पर याचिका आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने का दोष नहीं रखती है।
|
| 34. | क्या याचिका में प्रश्नगत मोटरसाईकिल के पंजीकृत स्वामी व उसकी बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार है?
|
| 35. | क्या याचिका में मोटरसाईकिल संख्या-यू0ए0-06सी-5439 का पंजीकृत स्वामी व उसकी बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार हैं?
|
| 36. | क्या याचिका में स्कूटर संख्या-यू0पी0-04-9556 का पंजीकृत स्वामी व उसकी बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार हैं?
|
| 37. | दोनों वाहन चालकों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जब कि वे आवश्यक पक्षकार हैं।
|
| 38. | इस कारण से वाहन सं0-यू0पी0 25-8921 के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार हो जाते हैं।
|
| 39. | इस प्रकार उक्त याचिका में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने का कोई दोष नहीं पाया जाता है।
|
| 40. | इस प्रकार याचिका में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन का दोष है और याचिका निरस्त होने योग्य है।
|