चॅक को आम तौर पर इसलिए अस्वीकृत कर दिया जाता है क्योंकि आहर्ता के खाते को बंद या सीमित कर दिया गया है, या इसलिए क्योंकि जब चॅक को भुनाया गया तो आहर्ता के खाते में अपर्याप्त निधि थी.
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चॅक को आम तौर पर इसलिए अस्वीकृत कर दिया जाता है क्योंकि आहर्ता के खाते को बंद या सीमित कर दिया गया है, या इसलिए क्योंकि जब चॅक को भुनाया गया तो आहर्ता के खाते में अपर्याप्त निधि थी.
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चॅक को आम तौर पर इसलिए अस्वीकृत कर दिया जाता है क्योंकि आहर्ता के खाते को बंद या सीमित कर दिया गया है, या इसलिए क्योंकि जब चॅक को भुनाया गया तो आहर्ता के खाते में अपर्याप्त निधि थी.
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• यदि बच्ची का निबंधन सही हुआ हो परन्तु योजना के किसी भी स्तर पर वह निर्धारित आहर्ता प्राप्त नहीं कर पाती हो यानी 5वीं, 8वीं, 10वीं, या 12वीं कक्षा के पूर्व विद्यालय परित्याग कर देती है तो तत्काल प्रभाव
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विचारणिय प्रश्न तो यह है कि उन्होनें किस आधार पर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये ही अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की, जबकि इसी देश में एक साधरण नौकरी के लिये भी अनिवार्य आहर्ता 12वीं पास की ही होती है ।
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22. क. बैंक, खोये, चोरी हुए आदि चेकों के संबंध में आहर्ता के अनुदेशों को पंजीकृत करेगा् ; किन्तु चेक के भुगतान हो जाने की स्थिति में, जमाकर्ताओं को ऐसे मामलों मे हानि के विरूद्ध गारंटी नहीं दे सकता।
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विचारणिय प्रश्न तो यह है कि उन्होनें किस आधार पर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये ही अनिवार्य शिक्षा की घोषणा की, जबकि इसी देश में एक साधरण नौकरी के लिये भी अनिवार्य आहर्ता 12 वीं पास की ही होती है ।
38.
यदि साख दूसरे बैंक से समझौते की व्यवस्था करता है-आहर्ता के शरण में गए बगैर और / अथवा प्रमाणिक धारकों, लाभार्थी द्वारा ली गयी हुंडी (हुंडियों) और/ अथवा साख के तहत पेश किये गए दस्तावेज (दस्तावेजों) पर भुगतान, (मनोनीत बैंक द्वारा जैसा समझौता हो)
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Iv. यदि साख दूसरे बैंक से समझौते की व्यवस्था करता है-आहर्ता के शरण में गए बगैर और / अथवा प्रमाणिक धारकों, लाभार्थी द्वारा ली गयी हुंडी (हुंडियों) और / अथवा साख के तहत पेश किये गए दस्तावेज (दस्तावेजों) पर भुगतान, (मनोनीत बैंक द्वारा जैसा समझौता हो)
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आहर्ता बैंक द्वारा चॅक के साथ भुगतान और उसके समाशोधन से पहले जमा करने को “निभाव” या “अस्थिर” कहा जाता है और सामान्यतया अमेरिका में यह ग़ैर-क़ानूनी है, लेकिन विरले ही लागू किया जाता है जब तक कि चॅककर्ता देरी करने के लिए या निधि चुराने के लिए, अनेक संस्थानों के साथ अनेक चॅक खातों का इस्तेमाल ना करें.