अपने पत्रांक 1342 में बिहार सरकार के उद्योग निदेशक ने सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को सूचित किया था कि उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि Biscomaun ने कोयला ऐसे उद्योगों को आवंटित किया था जो या तो थे ही नहीं या बंद हो गए थे.
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इस मौके पर विधायक संजय रतन, मनोहर धीमान, केसीसी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपहिया, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उपाध्यक्ष कुलदीप पठानिया, प्रदेश वन निगम उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन वर्मा, उद्योग निदेशक अजय वर्मा, पंडित वेद प्रकाश शर्मा, रघुवीर सिंह बाली उपस्थित थे।
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यदि पंजीकरण के समय तक किसी यूनिट ने मशीनरी नहीं लगाई है या वह यूनिटउत्पादन नहीं करती है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र पर " उत्पादन में नहीं है" कापृष्ठांकन किया जाएगा यह पृष्ठांकन उद्योग निदेशक (राज्य) द्वारा केवल इस बात कासत्यापन करने के बाद हटा दिया जाएगा कि यूनिट में उत्पादन होने लगा है.
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यदि पंजीकरण के समय तक किसी यूनिट ने मशीनरी नहीं लगाई है या वह यूनिटउत्पादन नहीं करती है तो पंजीकरण प्रमाणपत्र पर " उत्पादन में नहीं है" कापृष्ठांकन किया जाएगा यह पृष्ठांकन उद्योग निदेशक (राज्य) द्वारा केवल इस बात कासत्यापन करने के बाद हटा दिया जाएगा कि यूनिट में उत्पादन होने लगा है.
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दिनांक 31 मार्च, 2013 को बकायादारों के ऊपर योजनावार बकाया कुल मूलधन, ब्याज एवं उसके कुल योग की सूचना महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अपनी योजनाओं के लिए तथा उ 0 प्र 0 वित्तीय निगम अपनी योजना के लिए एवं उ 0 प्र 0 लघु उद्योग निगम अपनी योजना के लिए अपनी-अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे तथा उसकी सूचना उद्योग निदेशक को दी जाएगी।
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(२) यदि एक विद्यमान एकक एक नए अन्तिम उत्पादन के विनिर्माण के लिये (अतिरिक्तमशीनरी के साथ या उस के बिना) पंजीकृत हो तो राज्य के उद्योग निदेशक ऐसे नएआंतिम उत्पाद की प्रविष्टी वर्तमान पंजीकरण प्रमाण-पत्र में करेंगे कि उस यूनिटके पास पहले से ही है; ऐसे मामलों में अलग पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं कियाजाएगा और सम्बद्ध यूनिट आयात लाइसेंस के उद्देश्य के लिए एक विद्यमान यूनिट रुपमें समझी जाती रहेगी.
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(२) यदि एक विद्यमान एकक एक नए अन्तिम उत्पाद के विनिर्माँण के लिये (अतिरिक्तमशीनरी के साथ यया उसके बिना पंजीकृत हो तो राज्य के उद्योग निदेशक ऐसे नए अंतिमउत्पाद की प्रविष्टि वर्तमान पंजीकरण प्रमाण पत्र में करेंगे जो कि उस यूनिट केपास पहले से ही है; ऐसे मामलों में अलग पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगाऔर सम्बद्ध यूनिट आयात लाइसेंस के उद्देश्य के लिए एक विद्यमान यूनिट के रूप मेंसमझी जाती रहेगी.
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(२) यदि एक विद्यमान एकक एक नए अन्तिम उत्पाद के विनिर्माँण के लिये (अतिरिक्तमशीनरी के साथ यया उसके बिना पंजीकृत हो तो राज्य के उद्योग निदेशक ऐसे नए अंतिमउत्पाद की प्रविष्टि वर्तमान पंजीकरण प्रमाण पत्र में करेंगे जो कि उस यूनिट केपास पहले से ही है; ऐसे मामलों में अलग पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगाऔर सम्बद्ध यूनिट आयात लाइसेंस के उद्देश्य के लिए एक विद्यमान यूनिट के रूप मेंसमझी जाती रहेगी.