केवल उन आवासीय गृहों के संबंध में ही अपवाद किया गया है जिसका निर्माण स्वयं के प्रयोजन के लिए किया गया है और अन्य ऐसे कार्यकलाप जिन पर कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 लागू होता है।
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केवल उन आवासीय गृहों के संबंध में ही अपवाद किया गया है जिसका निर्माण स् वयं के प्रयोजन के लिए किया गया है और अन् य ऐसे कार्यकलाप जिन पर कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 लागू होता है।
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या फिर ऐसे कारखाने जो कानूनी तौर पर तो कारखाना अधिनियम के तहत आते हैं लेकिन वे गैर-कानूनी तौर पर बिना किसी लाइसेंस और विनियमन के चल रहे हैं और सारे कानूनों को ताक पर रखकर मजदूरों का शोषण कर रहे हैं।
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अगर कोई उद्योग लगाना चाहे तो उसे १ ६ विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है जिनमें जिला उद्योग केन्द्र केसको, व्यापार कर, कारखाना अधिनियम, प्रदूषण बोर्ड, अग्रि शमन, श्रम विभाग व नगर निगम आदि शामिल है।
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कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 66 की उपधारा-एक के खंड-ख का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि किसी भी महिला कामगार को किसी कारखाने में रात दस बजे से सवेरे पांच बजे तक कार्य करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
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राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत संबंधित क्षेत्रों में आने वाले कारखानों और स्थापनाओं में कार्य कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों को उक्त निर्वाचन में मतदान के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
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राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत उक्त लोकसभा क्षेत्र में आने वाले कारखानों और स्थापनाओं में कार्य कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों को उक्त निर्वाचन में मतदान के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
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इस सबंध में राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत संबंधित क्षेत्रों में आने वाले कारखानों और स्थापनाओं में कार्य कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों को उक्त निर्वाचन में मतदान के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
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उन्होंने उ 0 प्र 0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, 1962, संविदा श्रम अधिनियम, 1976, कारखाना अधिनियम, 1948, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 जैसे श्रम अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले राजस्व का शत-प्रतिशत वसूली शिविर लगाकर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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स्वामी ने बताया कि बुरहानपुर एवं नेपानगर विधानसभाओं के आम निर्वाचन-2013 के क्षेत्रों में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारों को निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकगण आम निर्वाचन के दिन।