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गौण खनिज उदाहरण वाक्य

उदाहरण वाक्य
31.आदतन अवैध उत्खनन और परिवहन में लिप्त रहने वाले लोगाें के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत तथा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

32.बैतूल जिले 47 गौण खनिज खदानों की नीलामी के दौरान भाजपा संगठन के लोग ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सुर में सुर मिला कर इस नीलामी का विरोध कर रहे थे लेकिन हुआ वहीं जो दबंग एवं पहुंच वाले ठेकेदारों ने चाहा।

33.राज्य सरकार के खनिज साधन विभाग ने छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के तहत पंचायतों को ये अधिकार सौंपते हुए यह भी कहा है कि उत्खनन पटटा मंजूर करने से पहले संबंधित ग्राम पंचायतों का अभिमत प्राप्त करना भी जरूरी हो गया है।

34.मप्र में यह है प्रक्रियाखनिज विभाग के सचिव अजातशत्रु के अनुसार मप्र में रेत के खनन के लिए गौण खनिज नियम 1996 के तहत अनुमति लेना होती है। इसमें पर्यावरणीय अनुमति भी शामिल है। रेत की खदानें यहां लीज पर दी जाती हैं।

35.योजना में गौण खनिज मुद्राक शुल्क 13 वें वित्त एवं राज्य वित्त सहित अन्य राशि को जोडा जाकर पंचायतो को आबादी के मान से 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख तथा 15 लाख की राशि बुनियादी सुविधाओ के लिए दी गई है ।

36.कलेक्टर्स से कहा गया है कि साप्ताहिक टीएल बैठक में जिले में गौण खनिज की पूर्व पर्यावरण अनुमति के अभाव में कितनी खदानों के अस्थाई अनुज्ञा-पत्र / नवीनीकरण के आवेदन लम्बित हैं एवं कितने आवेदन सिया में दिये गये हैं, की भी समीक्षा की जाये।

37.संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म व्ही. के. आस्टिन ने बताया कि इस संशोधन में गौण खनिज के उत्खनन पट्टा खदाने, रेत, पत्थर तथा फर्शी पत्थर की नीलाम खदानें अब अनुमोदित खनन योजना तथा पर्यावरण प्रबंध योजना प्राप्त होने के बाद ही आवंटित की जायेंगी।

38.ऐसी स्थिति में किसी भी रेत खदान से अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले परिवहनकर्त्ता के विरूद्ध गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 53 और खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 (चार) एवं (पांच) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

39.अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पंचायतों को अपने क्षेत्र में अवैध रूप से उत्खनित खनिज या अवैध रूप से ले जाए जा रहे खनिज को जप्त करने का और किसी भी गौण खनिज पटटा धारक की खदानों की निरीक्षण का अधिकार भी पंचायतों को सौंपा गया है।

40.जनपद पंचायत अकलतरा के उपाध्यक्ष श्री आर. के.शर्मा की गौण खनिज की राशि जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने के जवाब में पंचायत मंत्री श्री नेताम ने जानकारी दी कि शासन द्वारा गौण खनिज की रायल्टी की राशि जिला पंचायत के माध्यम से खनिज क्षेत्र वाले गांवों की पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है।

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