विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से अपने चालक कृष्ण कुमार पाण्डेय के चालन लाइसेंस की छाया प्रति कागज संख्या 46ग / 5 और 49ग/5 दाखिल की गयी है।
32.
विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से अपने चालक कृष्ण कुमार पाण्डेय के चालन लाइसेंस की छाया प्रति कागज संख्या 71ग / 5 और 76ग/4 दाखिल की गयी है।
33.
इसके अतिरिक्त चालक लाइसेंस 36ग के अनुसार प्रष्नगत जीप का चालक राजा राम विपक्षी सं01 है जिसका चालन लाइसेंस दिनांक 21-7-2008 तक वैध एवं प्रभावी रहा है।
34.
इसके अलावा वाहन स्वामी द्वारा प्रश्नगत वाहन से सम्बंधित बीमा प्रपत्र, परमिट, फिटनेस और चालक नरेन्द्र सिंह के चालन लाइसेंस की प्रतियां भी दाखिल की गयी हैं।
35.
क्या उपरोक्त दुर्घटना की तिथि व समय पर प्रश्नगत वाहन जीप संख्या यू0 पी0 70 एस / 9421 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंस नहीं था?
36.
क्या प्रश्नगत दुर्धटना की तिथि व समय पर आक्रामक वाहन ट्रक पंजीयन सं. यू. पी. 70/यू9674 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंस नहीं था?
37.
अतः यह अवधारित करने का आधार पर्याप्त है कि उपरोक्त दुर्घटना की तिथि व समय प्रश्नगत वाहन के चालक के पास वैध व प्रभावी चालन लाइसेंस उपलब्ध था।
38.
अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रश्नगत वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र एवं चालक मोईन खान के चालन लाइसेंस की छाया प्रतियां दाखिल की गयी हैं।
39.
क्या उपरोक्त दुर्घटना की तिथि व समय पर प्रश्नगत वाहन नम्बर यू0 पी0 70 एपी / 9476 मारूति स्विफ्ट के चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंस नहीं था?
40.
बीमा कम्पनी का कहना है कि दुर्घटना के समय चालक के पास वैध एवं प्रभावी चालन लाइसेंस नहीं था और दुर्घटनाग्रस्त वाहन के समस्त कागजात वैध नहीं थे।