भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डो, जो कि जैविक खेती पर केन्द्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की अनुशंसाओं में उध्दत है (परिशिष्ट एक एवं दो) का पालन जैव उत्पाद के निर्यात में किया जावेगा भारत शासन द्वारा अधिकृत एजेंसियों / संस्थाओं के द्वारा प्रमाणीकरणका कार्य संपादित किया जावेगा ।