अभियुक्तगण ने गलत मुकदमा चलना व गवाहों को झूठी गवाही देना कहा तथा सफाई साक्ष्य में डी0ड0-1 डा0 वन्दना सुन्दरियाल, डी0ड0-2 श्रीमती सरोजनी देवी, डी0ड0-3 कुसमा देवी एवं डी0ड0-4 मोहनसिहं को पेष किया गया है।
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दोनों अभियुक्तगण ने मुकदमा गलत चलना व गवाहान को झूठी गवाही देना कहा साथ ही अभियुक्त सतेन्द्र सिहं ने यह भी कहा कि शक के आधार पर क्योंकि हमारी गाड़ी वहीं पर खड़ रहती है।
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तत्पष्चात अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दंप्रसं0 के तहत लिखा गया जिसमें उन्होंने गवाहान को झूठी गवाही देना व झूठा मुकदमा किया जाना कहते हुए कहा कि मृतका ने स्वयं फांस खाई थी, वे सभी गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति है।
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तत्पष्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दंप्रसं0 के तहत लिखा गया, अभियुक्त ने झूठा मुकदमा व झूठी गवाही देना कहते हुए यह भी कहा कि वह गरीब आदमी है, अनूप व उसके पिता उसके खेत को अपना बताते थे उन्होंने उसके खेत में आग लगाई थी।
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अभियुक्त भगवानसिहं ने कहा कि नगरपालिका ने यह पेड़ नीलाम किया था जो उसने खरीदा, जबरन नहीं काटा, वादिया यह नहीं चाहती थी कि वह वहां पर दुकान बनाये क्योंकि वह दुकान वाली जमीन हड़पना चाहती है, अभियुक्त ने झूठा मुकदमा चलना व झूठी गवाही देना भी कहा है।
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अभियुक्तगण ने गवाहों को रंजिषन झूठी गवाही देना व झूठा मुकदमा चलना बताया, अभियुक्त लक्ष्मणसिहं ने कहा कि बलवन्तसिहं व उसके भाईयों के खिलाफ धारा 302 भादसं0 के मुकदमें में उसके पिता के भाई गवाह थे, अभियुक्त कलमसिहं व शंकरसिहं ने कहा कि बलवन्तसिहं के विरूद्ध धारा 302 के मुकदमें में उसने क्रमषः चाचा व पिता गवाह थे।
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अभियुक्तगण राजू सोनी व श्रीमती कलावती का बयान धारा 313 द. प्र. सं के अन्तर्गत लिया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन कथन को गलत बताते हुए गवाहान द्वारा झूठी गवाही देना कहा है और यह भी कहा है कि फर्जी विवेचना करके आरोपपत्र प्रेषित कियागया तथा गवाहान झूठी गवाही दे रहें हैऔर परेशान करने केलिए झूठी रिर्पोट लिखाई गई है।
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शनि को यह पसंद नहीं-शनि को पसंद नहीं है जुआ-सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, परस्त्री गमन करना, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा-चाची, माता-पिता और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, तहखाने की कैद हवा को मुक्त करना, भैंस या भैसों को मारना, सांप, कुत्ते और कौवों को सताना।