| 31. | अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / दण्डादेश को पुष्ट किया जावे।
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| 32. | अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / दण्डादेश दिनांकः7-7-2007 अपास्त किया जावे।
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| 33. | अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / दण्डादेश दि0-3-5-2008 अपास्त किया जाता है।
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| 34. | अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / दण्डादेश दि0-4-2-2008 अपास्त किया जाता है।
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| 35. | अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय / दण्डादेश दि0-8-1-2007 अपास्त किया जाता है।
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| 36. | अभियुक्त को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश पुष्ट किया जावे।
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| 37. | इस दण्डादेश में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।
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| 38. | इसलिए अभियुक्त के विरूद्ध दण्डादेश पारित करना उचित नहीं है।
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| 39. | उक्त दण्डादेश को पुष्ट किया जावे।
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| 40. | तद्नुसार अभियुक्तगण को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाता है।
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