बड़े दुःख की बात है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 1-4-2010 से पूरे देश में लागू है किन्तु उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु यह आज तक नहीं लागू है जबकि कम्प्यूटर विषय कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
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उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 धारा 23;3द्ध के बिन्दु 18 जो शिक्षक जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहा है उस शिक्षक पर वही वेतन, भत्ते एवं सेवा शर्ते लागू होंगी और ऐसी सेवा नियमावली से शासित होंगी जैसा कि उस विद्यालय के अन्य शिक्षकों पर लागू होती है।
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महोदय, बड़े दुःख की बात है कि बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिनांक 1-4-2010 से पूरे देश में लागू है किन्तु उत्तर प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु यह आज तक नहीं लागू है जबकि कम्प्यूटर विषय कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
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बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 बनायी गयी जिसकी धारा 18 ;1द्ध के ;खद्ध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं है।
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बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 बनायी गयी जिसकी धारा 18 ;1द्ध के ;खद्ध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं है।
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बड़े दुःख की बात है कि उत्तर प्रदेश में कानून एवं लोकतंत्र का राज खत्म करके कम्पनियों को लाभ पहुॅंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धाराओं का पालन नहीं किया जा रहा है तथा छात्रों और कम्प्यूटर अध्यापकों का शोषण करके सरकार के पैसे की लूट की जा रही है।
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बड़े दुःख की बात है कि उत्तर प्रदेश में कानून एवं लोकतंत्र का राज खत्म करके कम्पनियों को लाभ पहुॅंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धाराओं का पालन नहीं किया जा रहा है तथा छात्रों और कम्प्यूटर अध्यापकों का शोषण करके सरकार के पैसे की लूट की जा रही है।
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बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 बनायी गयी जिसकी धारा 18 ; 1 द्ध के ; खद्ध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं है।
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बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के अनुसार उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 बनायी गयी जिसकी धारा 18 ; 1 द्ध के ; खद्ध में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालय किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह या संगठन के लाभ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ हेतु संचालित नहीं है।