वार्षिक रिपोर्ट निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के वित्तीय वर्ष (अप्रैल-जून) से संबंधित सांविधिक दस्तावेज है और यह मई/जून में जारी किया जाता है ।
32.
इसके अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम नियमित रुप से बीमा के विभिन्न तथ्यों से संबंधित जानकारी पब्लिक डोमेन के माध्यम से जारी करना है ।
33.
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सभी बैंकों को उनके पंजीकरण के समय जमा बीमा प्रीमियम संबंधी एक पुस्तिका (बुकलेट) और पोस्टर की एक प्रतिलिपि प्रेषित करता है ।
34.
यदि आपको ऐसा लगता है कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा पहले जारी की गयी जानकारी के अलावा उसे और कोई जानकारी जारी करनी चाहिए तो कृपया (
35.
सभी पंजीकृत बीमित बैंकों से अपेक्षित है कि वे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 34(1) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरणी डीआई-02 विवरणी प्रस्तुत करें ।
36.
यह विवरणी अलग अग्रेषण पत्र के साथ हर वर्ष निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (जमा बीमा विभाग), प्रधान कार्यालय, मुंबई में 31 अक्तूबर या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए ।
37.
चूंकि कुछेक सिफारिशों के संबंध में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन अपेक्षित है, निगम ने भारतीय रिजंर्व बैंक के परामर्श से विद्यमान अधिनियमन के प्रतिस्थापन का सुझाव दिया।
38.
निगम के विरुद्ध जनता की शिकायत के त्वरित निवारण हेतु निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम में श्री बी. श्रीनिवास, मुख्य महाप्रबंधक के अधीन निम्नलिखित पते पर एक शिकायत निवारण कक्ष बनाया गया है:-
39.
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (संशोधन) अधिनियम,1968 के लागू होने के बाद सहकारी बैंक के रुप में कारोबार कर रहे किसी अन्य सहकारी समिति के विभाजन अथवा बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयोज्य)
40.
आप अपना अनुरोध, डाक द्वारा 10 रुपये के आवेदन शुल्क जो मांग ड्राफ्ट या निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के नाम पर आहरित बैंकर चेक द्वारा देय हो, के साथ भेज सकते है ।