| 31. | खतरनाक नौभार के आयात और निर्यात (प्रत्येक) के लिए तीन दिन नःशुल्क अवधि
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| 32. | सीमा शुल्क औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात पोर्ट पर निर्यात नौभार उतारने के लिए निर्यात
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| 33. | नौभार परिवहन के लिए वाहनों को गेट पास और व्यवसायिक गेट पास जारी करना
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| 34. | खतरनाक नौभार की हालत में पोर्ट को पूर्व सूचना देकर प्रयोक्ता सुरक्षा संबंधी सुनिश्चितता
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| 35. | प्रथम आओ प्रथम पाओ / नौभार आवश्यकताओं व सरकारी निर्देशों के अनुसार बर्थ का पारदर्शी
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| 36. | थोक, ब्रेक बल्क, कंटेनर तथा तरल नौभार के प्रहस्तन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएँ बढ़ाना ।
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| 37. | समस्त नौभार प्रहस्तन कार्य अर्थात् नौभार प्राप्त करने, उसके भंडारण तथा सुपुर्दगी के प्रभारी ।
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| 38. | समस्त नौभार प्रहस्तन कार्य अर्थात् नौभार प्राप्त करने, उसके भंडारण तथा सुपुर्दगी के प्रभारी ।
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| 39. | सीमा शुल्क औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात पोर्ट से आयात नौभार की माल छुड़ाई लेने के
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| 40. | नौभार के त्वरित आवागमन के लिए पोर्ट क्षेत्र के भीतर और बाहर पूर्णतया विकसित सड़क-तंत्र ।
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