एक महिला वकील द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. के. गांगुली ने तीन न्यायाधीशों की समिति के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है।
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प्रत्येक श्रेणी के वादों के निपटारे के लिए, समय-सीमा निर्धारित करने हेतु न्यायाधीशों की समिति बनायीं जाय, अथवा विधि-आयोग को, शीघ्र-अनुशंसा हेतु निर्देशित किया जा य.फ़ ास्ट-ट्रैक न्यायालयों की संख्या शीघ्रता से और बढाई जा य.
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उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की समिति न्यायमूर्ति एके गांगुली के खिलाफ शिकायत करने वाली कानून की इंटर्न के बयान से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पहली नजर में उनका (गांगुली का) आचरण ‘अवांछित' और ‘यौन' प्रकृति का था।
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इंटर्न के आरोप के घेरे में आए न्यायाधीश का नाम आज उस समय सार्वजनिक हुआ जब शीर्ष अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीशों की समिति ने इंटर्न के साथ ही न्यायमूर्ति गांगुली का बयान भी दर्ज किया है।
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उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की समिति न्यायमूर्ति एके गांगुली के खिलाफ शिकायत करने वाली कानून की इंटर्न के बयान से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पहली नजर में उनका (गांगुली का) आचरण ‘अवांछित' और ‘यौन' प्रकृति का था।
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इस महीने की शुरुआत में एक कानूनी पोर्टल पर इस इंटर्न द्वारा न्यायाधीश पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने तत्परता से सारे मामले की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों की समिति गठित कर दी थी।
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इस महीने की शुरुआत में एक कानूनी पोर्टल पर इस इंटर्न द्वारा न्यायाधीश पर र्दुव् यवहार का आरोप लगाए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने तत्परता से सारे मामले की जांच के लिये तीन न्यायाधीशों की समिति गठित कर दी थी।
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इंटर्न के आरोप के घेरे में आए न्यायाधीश का नाम 29 नवंबर को उस समय सार्वजनिक हुआ, जब शीर्ष अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि न्यायाधीशों की समिति ने इंटर्न के साथ ही न्यायमूर्ति गांगुली का बयान भी दर्ज किया है।
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उन्होंने आरोपों की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की समिति पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि चूंकि इंटर्न लड़की उच्चतम न्यायालय की कर्मचारी नहीं थी और वह एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे इसलिए समिति गठित करने की कोई जरूरत नहीं थी।
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नई दिल्ली: 5 दिसंबर: उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की समिति न्यायमूर्ति एके गांगुली के खिलाफ शिकायत करने वाली कानून की इंटर्न के बयान से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि पहली नजर में उनका (गांगुली का) आचरण ‘अवांछित' और ‘यौन' प्रकृति का था।